गाजीपुर । अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) अरूण कुमार सिंह ने बताया है कि इस वर्ष हिन्दू समुदाय का प्रमुख पर्व महानवमी (दुर्गापूजा) व विजयादशमी दिनांक 23 व 24-ऑक्योनर 2023, दीपावली दिनांक 12 नवंबर 2023, गोबर्धन पूजा दिनांक 13 नवंबर 2023, भैयादूज दिनांक 14.नवंबर 2023, डाला छठ का पर्व दिनांक 19.नवंबर .2023 तथा कार्तिक पूर्णिमा का पर्व दिनांक 27नवंबर 2023 को पड़ रहा है। विजयादशमी व डाला छठ के दिन जगह-जगह पर मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें काफी भीड़-भाड़ होती है। विजयादशमी, दीपावली व छाला छठ हिन्दू समुदाय का महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। दीपावली से पूर्व धनतेरस के दिन पुरूष एवं महिलाएं देर रात तक बर्तन एवं आभूषणों की खरीददारी करते हैं।
इस अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा अशान्ति एवं उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा सकता है तथा व्यवधान डालकर शान्ति व्यवस्था भंग करने की आशंका है, जिससे जन – जीवन एवं जन सम्पत्ति को नुकसान हो सकता है। उक्त त्यौहारों के अवसर पर कभी-कभी शान्ति व कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वर्तमान समय में प्रदेश के अन्य जनपदों में कानून व्यवस्था व विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना एवं प्रदर्शन हो रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए उक्त त्यौहारों को सकुशल एवं शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने तथा कानून एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करना आवश्यक है। अतएव उक्त परिस्थितियों में लोक व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जनहित में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा–144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि/रा) अरूण कुमार सिंह, ने गाजीपुर जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निम्नलिखित निषेधाज्ञा तात्कालिक प्रभाव से लागू किया है। तात्कालिक आवश्यकता के महत्व को देखते हुए उक्त आदेश पारित करने के पूर्व आम नागरिकों को व्यक्तिगत या सामूहिक सूचना देकर सुनवाई हेतु पर्याप्त समय नहीं है, इस स्थिति में प्रश्नगत आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भा०द०वि० की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे और न ही गैर कानूनी सभा करेंगे तथा न ही ऐसे स्थान पर प्रदर्शन व अनशन आदि का आयोजन करेंगे। कोई भी व्यक्ति या लाइसेंस धारक अपना लाइसेंसी असलहा लेकर किसी भी परिस्थिति में विचरण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र धारदार हथियार, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब या लाठी एवं बल्लम आदि और आक्रमण होने वाले अस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न कोई ऐसा अस्त्र, किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र करेगा और न प्रदर्शित करेगा। ऐसे वृद्ध अथवा अपंग जो बिना छड़ी लाठी के नहीं चल सकते हैं तथा जो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी आदि पर तैनात होंगे, वे इस प्रतिबन्ध से मुक्त होंगे। कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जुलूस या गिरोह बनाकर किसी सार्वजनिक वाहन या मार्ग पर सामान्य आवागमन में कोई अवरोध नहीं करेगा, न ऐसी चेष्टा करेगा और न ही समूह या जुलूस बनाकर सार्वजनिक मार्गों पर चलने वाले वाहनों या अन्य सरकारी जन सम्पत्तियों की कोई तोड़-फोड़ करेगा या न उन्हें अन्य प्रकार से हानि पहुंचायेगा। दो पहिया वाहनों पर एक साथ अधिकतम दो व्यक्ति ही चल सकेंगे। कोई भी व्यक्ति गलत खबरें या अफवाहें, जिससे शान्ति भंग होने की आशंका हो सकती है, नहीं फैलायेगा और न किसी प्रकार ऐसी अफवाहों को किसी अन्य माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजेगा।
कोई भी व्यक्ति अपने मकान के छत पर या सार्वजनिक स्थान पर ईंट, कंकड़, पत्थर अथवा किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ एकत्र नहीं करेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई ऐसा नारा लगायेगा और न ही कोई ऐसा भाषण करेगा और न कोई ऐसा पोस्टर लगायेगा जिससे विभिन्न सम्प्रदायों, धर्मों या वर्गों के बीच द्वेष की भावना फैले या शान्ति भंग होने की आशंका हो । कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक वाहन या मार्ग पर सामान्य आवागमन में कोई अवरोध नहीं करेगा. न ऐसी चेष्टा करेगा और न ही समूह या जुलूस बनाकर सार्वजनिक मार्गों पर चलने वाले वाहनों या अन्य सरकारी जन सम्पत्तियों की कोई तोड़-फोड़ नहीं करेगा या न उन्हें अन्य प्रकार से हानि पहुंचायेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्था द्वारा गतवर्ष / परम्परा से भिन्न किसी देवी / देवता की मूर्ति स्थापना / पूजा आदि सार्वजनिक स्थल पर नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्था द्वारा पूर्व से निर्धारित स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर देवी देवता की मूर्ति का विसर्जन नहीं करेगा। उक्त आदेश धार्मिक जुलूसों एवं परम्परागत त्यौहार, शवयात्रा, परम्परागत तथा सार्वजनिक रास्ते से गुजरने वाले उक्त जुलूसों पर प्रभावी नहीं होगा। उक्त आदेश जनपद गाजीपुर सीमा क्षेत्र में दिनांक 01 अक्टूबर 2023 से दो माह तक अथवा इसके पूर्व जब तक इस आदेश को वापस न ले लिया जाय, प्रभावी रहेगा।