गाजीपुर। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में सायं काल दिनांक 18 अक्टूबर 2023 को जिला पंचायत सभागार, गाजीपुर जनपद में बाजरा, ज्वार एवं आगामी धान खरीद के सम्बन्ध में कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), गाजीपुर जिला खाद्य विपणन अधिकारी, गाजीपुर, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, गाजीपुर, मण्डी सचिव, गाजीपुर, वरिष्ठ निरीक्षक, बाट-माप, समस्त धान क्रय एजेन्सियों के जिला प्रबन्धक,केन्द्र प्रभारी व जनपद के राइस मिलर्स द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिलाधिकारी द्वारा धान खरीद के सम्बन्ध में निम्नवत निर्देश दिये गये। जिसमें सभी केन्द्र प्रभारी बैनर में अंकित अपना मो0नम्बर खरीद अवधि में ऑन रखेंगे। जनपद मुख्यालय/तहसील मुख्यालय से रैण्डम आधार पर इसका सत्यापन कराया जायेगा। यदि मो०नम्बर बन्द पाया गया, तो सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा क्रय केन्द्र पर पूर्वान्ह 09ः00 से 11ः00 के मध्यम अपनी लाइव लोकेशन सम्बन्धित क्रय एजेन्सी के जिला स्तरीय अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। किसी भी केन्द्र से किसानों को अनावश्यक वापस नहीं किया जायेगा। सभी केन्द्र प्रभारियों द्वारा किसानों से शिष्टाचार पूर्वक व्यवहार किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। उन्होने निर्देशित किया कि सभी तहसील में धान खरीद से सम्बन्धित एक-एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाय। सहकारिता विभाग के अन्तर्गत संचालित क्रय केन्द्रों पर धान खरीद हेतु सम्बन्धित तहसील के अपर जिला सहकारी अधिकारी (ए०डी०सी०ओ०) नोडल अधिकारी रहेंगे।
उनके द्वारा केन्द्रों का नियमित निरीक्षण करते हुए अपने निर्देशन में केन्द्रों का संचालन कराया जायेगा। किसी भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने पर केन्द्र प्रभारी, एजेन्सी प्रभारी के साथ-साथ सम्बन्धित ए०डी०सी०ओ० के विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी। ई-पॉप मशीन के माध्यम से वायोमैट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा धान खरीद होगी। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में क्रय केन्द्रों पर किसानों से धान की खरीद कम्प्यूटराईज्ड सत्यापित खतौनी, आधार कार्ड के आधार पर की जायेगी। प्रत्येक किसान का खरीद के दौरान ई-पॉप मशीन के माध्यम से रियल टाइम फोटो लिया जायेगा। केन्द्र प्रभारी द्वारा इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ परचेज मशीन द्वारा निर्गत खरीद की पठनीय प्रिंटेड पावती, सम्बन्धित किसान को अनिवार्य रूप से उपलब्धन करायी जायेगी।
धान के उतराई, सफाई के मद में किसान द्वारा श्रमिकों को 20 रू0 अधिकतम दिया जायेगा। धान खरीद के विजातीय पदार्थ निम्नवत है जो अकार्बनिक 1 प्रतिशत, कार्बनिक 1 प्रतिशत, क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित एवं घुने हुए 5 प्रतिशत, अपरिपक्व,संकुचित एवं सिकुड़े हुए दाने 3 प्रतिशत, अधोमानक प्रजाति का अपमिश्रण 6 प्रतिशत एवं नमी 17 प्रतिशत। धान गीला या गंदा होने पर तत्काल अस्वीकृत नहीं किया जायेगा। केन्द्र पर साफ करने एवं सुखाने का मौका दिया जायेगा, फिर भी मानक में नहीं होने पर अस्वीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर किया जायेगा। रिजेक्शन रजिस्टर में नाम, पता, पंजीकरण, फोन, मात्रा, स्वीकृति का कारण दर्ज किया जायेगा, केन्द्र प्रभारी कृषक को अपीलीय अधिकारी का नाम व मो० नम्बर, किसान अपील कर सकता है। क्षेत्रीयविपणन अधिकारी/मण्डी सचिव/केन्द्र प्रभारी /02 प्रगतिशील किसान अपीलीय समिति में होंगे।
शासनादेशानुसार मण्डी समिति द्वारा सभी क्रय केन्द्रों पर प्रति केन्द्र 02 इलेक्ट्रानिक कांटा, 01 नमीमापक यंत्र, विनोईंग फैन, पावर डस्टर, डबल जारी का छलना तथा एनॉलिसिस किट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। किसी भी यंत्र के खराब होने की स्थिति में केन्द्र प्रभारी इसकी सूचना मण्डी सचिव को देंगे। मण्डी सचिव वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे। मण्डी समिति कांटो की रिपेयरिंग के लिए। मैकेनिक नामित कर, उसका नम्बर सभी को सूचित करेगी। बाट-माप विभाग द्वारा केन्द्रों पर उपलब्ध कांटो का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा। प्रत्येक केन्द्र पर पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था, वाहन पार्किंग हेतु पर्याप्त स्थान, वर्षा से बचाव हेतु क्रेट्स, तिरपाल एवं प्रकाश की व्यवस्था की जायेगी।
सभी राइस मिलर्स नियमानुसार कार्य करें। किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। प्रत्येक केन्द्र पर धान का मानक नमूना रखा जाऐगा। क्रय केन्द्र पर निर्धारित प्रारूप पर बैनर लगाये जायेंगे तथा दिवार पर वॉल पेन्टिंग कराया जायेगा। समस्त केन्द्र पर धान क्रय सम्बन्धी आवश्यक अभिलेख क्रय एजेन्सी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर छपवाकर रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन क्रय पंजिका, बोरा रजिस्टर भुगतान विवरण व स्टॉक पंजिका के अद्यावधिक प्रिन्ट आउट निकलवाकर अलग-अलग पत्रावली में सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य होगा। केन्द्र प्रभारी द्वारा निरीक्षणकर्ता अधिकारी को उपरोक्त अभिलेख निरीक्षणार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। विक्रय के समय कृषक या सदस्य द्वारा क्रय पंजिका तथा अन्य अभिलेखों पर नाम अंकित करते हुए हस्ताक्षर किये जाएंगे। उपस्थित व्यक्ति की पहचान आधार कार्ड से की जायेगी। यदि किसान के स्थान पर सदस्य है, तो उसके द्वारा मूल कृषक एवं स्वयं का आधार कार्ड दोनों की छायाप्रति केन्द्र प्रभारी को दी जायेगी तथा केन्द्र प्रभारी द्वारा संरक्षित की जायेगी।
उन्होने बताया कि समस्त केन्द्रों पर ई-टेण्डर के माध्यम से नियुक्त हैण्डलिंग द्वारा प्रत्येक तौल कांटे के अनुसार केन्द्र पर श्रमिकों की उपलब्धता प्रतिदिन सुनिश्चित करायी जायेगी। केन्द्र प्रभारी द्वारा केन्द्र पर मजदूरों की उपस्थिति हेतु एक उपस्थिति पंजिका रखा जायेगा, जिसमें केन्द्र पर कार्य कर रहे मजदूरों का नाम, पिता का नाम आवास का पता अंकित किया जायेगा और इनके हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी के माध्यम से प्रतिदिन की उपस्थिति की जायेगी। केन्द्र प्रभारी द्वारा प्रतिदिन प्रातः 09रू00 बजे तक उपस्थित मजदूरों की उपस्थिति लेकर उनकी उपस्थिति प्रमाणित किया जायेगा तथा केन्द्र के निरीक्षण के समय मांगे जाने पर अभिलेख प्रस्तुत किया जायेगा। धान खरीद हेतु आवश्यक उपयोगी बोरों की व्यवस्था शासनादेशानुसार सम्बन्धित एजेन्सियों द्वारा समय से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी केन्द्र पर बोरे के अभाव में खरीद बाधित होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
प्रत्येक क्रय एजेन्सी द्वारा पूर्व भुगतान के आधार पर खाद्य विभाग से कस्टम मिल राइस (सी0एम0आर) हेतु नया जूट बोरा प्राप्त कर क्रय केन्द्रों को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रत्येक बोरे पर स्टेन्सिलिंग किया जाना अनिवार्य होगा, जिसमें जनपद/क्रय संस्था का नाम/केन्द्र का एक कोड अंकित किया जायेगा। समस्त क्रय एजेन्सियों द्वारा किसानों से क्रय धान के मूल्य का भुगतान एन०पी०सी०आई० (National Payment Corporation of India ) पोर्टल पर उनके आधार से लिंक बैंक खाते में भारत सरकार के पी0एफ0एम0एस (Public Financial Management System ) पोर्टल के माध्यम से किसानों के बैंक खाता सत्यापन के पश्चात् यथा संभव 48 घण्टे के अन्तर्गत सुनिश्चित कराया जायेगा। समस्त क्रय संस्थायें अपने संशाधन से कम्प्यूटर/लैपटाप, इन्टरनेट कनेक्शन व इस निमित्त अन्य समस्त आधारभूत व्यवस्थायें समय से करेंगी तथा धान खरीद की रियल टाइम इन्ट्री ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जायेगी। धान खरीद का प्रत्येक विवरण ई-उपार्जन माड्यूल पर रियल टाइम फीड करना होगा, केवल उसी खरीद को मान्यता दी जायेगी, जो ऑनलाइन फीड होगी। ऑफलाइन खरीद किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी।