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विभिन्न विक्रेताओं पर हुआ अर्थदंड अधिरोपण

गाजीपुर । अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 /न्याय निर्णायक अधिकारी गाजीपुर द्वारा अर्थदण्ड अधिरोपण विभिन्न विक्रेताओं पर किया गया है। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित कर जाँच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उ०प्र०, प्रेषित किये गये थे। जाँच के पश्चात् खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त अपर जिलाधिकारी (वि० /रा०)/ न्याय निर्णायक अधिकारी, गाजीपुर के न्यायालय में बाद प्रस्तुत किया गया था. अरुण कुमार सिंह, न्याय निर्णायक अधिकारी (वि०/रा०), गाजीपुर के न्यायालय द्वारा सम्यक विचारोप 11 वादों पर रू0 347,000/-(तीन लाख सैंतालिस हजार रूपये मात्र) के अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। अर्थ समय से जमा न किये जाने पर आर० सी० के माध्यम से वसूली की जायेगी।

जिसमें खाद्य कारोबारकर्ता विनोद कुमार यादव पुत्र लालजी यादव नि0 ग्राम व पोस्ट बौरवा थाना-सैदपुर गाजीपुर को खाद्य पदार्थ खोवा अधोमानक एवं बिना पंजीकरण पर जुर्माना-35000 हजार, सौरभ गुप्ता पुत्र सुरेश गुप्ता नि०-पो0 थाना-जंगीपुर गाजीपुर को सेबई (परिवार ब्राण्ड) मिथ्याछाप एवं बिना पंजीकरण पर 30000 हजार का, ओम प्रकाश जायसवाल पुत्र बिहारी लाल जायसवाल न० वार्ड नं०-9 दिलदारनगर बाजार पो०व था० दिलदारनगर जनपद गाजीपुर को नमकीन (धन श्री ब्रान्ड) मिथ्याछाय पर 35000 हजार, हृदय नरायण प्रजापति उर्फ बाधा पुत्र मुंशी राम प्रजापति नि० प्रा० मथारा पो0 व था0 जमानियॉ को नमकीन (चोटी वाला ब्राण्ड) मिथ्याछाप को 35000 हजार, राधेश्याम सिंह यादव पुत्र ताल साहब सिंह यादव नि० व पो० युवराजपुर थाना सुहवल जनपद गाजीपुर को दही अधोमानक पर 25000 हजार, उमाशंकर यादव पुत्र स्व० रामवृक्ष यादव नि० व पो० रेवतीपुर थाना रेवतीपुर खोवा अधोमानक एवं बिना पंजीकरण पर 35000 हजार, रोहित प्रजापति पुत्र अनिरूद्ध प्रजापति नि० ग्रा० व पो० दंगौली थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ को मिश्रित दूध अधोमानक एवं बिना पंजीकरण पर 12000 हजार, विनोद कुमार गुप्ता पुत्र प्रेम चन्द्र गुप्ता नि० ग्रा० श्रीनगर वार्ड नं० 6 सादात थाना सादात जनपद गाजीपुर को नमकीन (बी०आई०पी० च्वाइस ब्राण्ड) मिथ्याछाप पर 35000 हजार, विनोद गुप्ता पुत्र अशोक गुप्ता नि० ग्रा० व पो० व जलालाबाद थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर को कलाकन्द अधोमानक एवं बिना पंजीकरण पर 35000 हजार, जितेन्द्र सिंह यादव पुत्र रामकुवर यादव नि० ग्रा० परसौली पो० लेदिहा थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर को बेसन का लड्डू मिथ्याछाप एवं बिना पंजीकरण पर 35000 हजार एवं कन्हैया लाल पुत्र राजाराम नि० ग्रा० जमानिया स्टेशन बाजार पो० व थाना जमानिया जनपद गाजीपुर बेसन का लड्डू अधोमानक एव मिथ्याछाप पर 35000 हजार का अर्थदण्ड लगाया गया है।