गाजीपुर । जिला समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव ने बताया है कि उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम- 2019 तथा तत्सम्बन्ध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना दिनांक 25.09.2020 द्वारा प्रख्यापित नियमावली की व्यवस्था के क्रम में ट्रान्सजेन्डर व्यक्तियों के लिए पहचान पत्र बनाये जाने संबंधी कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है। भारत सरकार के पत्र दिनांक 04.12.2020 द्वारा उक्त हेतु एक पोर्टलhttp:/transgender.dosje.gov.in तैयार किया गया है जिस पर पहचान पत्र निर्गत किये जाने हेतु आनलाइन आवेदन भरे जाने की व्यवस्था आदि के संबंध में निर्देश प्रदान किये गये है। उन्होने जनपद में निवासरत टान्सजेन्डर व्यक्तियों को सूचित किया है कि पहचान पत्र निर्गत किये जाने हेतु आनलाइन पोर्टलhttp:/transgender.dosje.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराने का कष्ट करें।