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जांच के पश्चात खाद्य पदार्थों में मिलावट की हुई पुष्टि

ब्यूरो 30-10-2023

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गाजीपुर।  जनपद गाजीपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थो के नमूनें संग्रहित कर जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उ0प्र0, प्रेषित किये गये थे, जॉच के पश्चात् खाद्य पदार्थो में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त अपर जिलाधिकारी  (वि0/रा0)/न्याय निर्णायक अधिकारी, गाजीपुर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था, श्री अरुण कुमार सिंह, न्याय निर्णायक अधिकारी (वि0/रा0), गाजीपुर के न्यायालय द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 14 वादों पर रू0 490000/- (चार लाख नब्बे हजार रूपये मात्र) के अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया एवं दो वाद दोषमुक्त हुए। अर्थदण्ड समय से जमा न किये जाने पर आर0 सी0 के माध्यम से वसूली की जायेगी। विवरण निम्नवत् है:-
विक्रेता  चन्दन बरनवाल पुत्र भगवानदास निवासी ग्राम व पोस्ट-खिदिरगंज थाना-सादात जनपद-गाजीपुर व 2-मालिक- बृजेश बरनवाल पुत्र  भगवानदास निवासी उपरोक्त। खाद्य पदार्थ अजवाइन (शगुन ब्राण्ड)  (मिथ्याछाप) जुर्माना 35000/-। रविन्द्र यादव पुत्र  केदार यादव निवासी सेमरा (शेरपुर कला) पोस्ट-शेरपुर कला थाना-मुहम्मदाबाद जनपद-गाजीपुर खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण, खोया (अधोमानक) जुर्माना 35000/-। विक्रेता  मेवालाल पुत्र स्व0 विन्ध्यांचल गुप्ता निवासी मुहम्मदपुर पोस्ट-कैथवलिया थाना-कोतवाली गाजीपुर जनपद-गाजीपुर खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण, बर्फी (अधोमानक) जुर्माना 35000/-। अखिलेश यादव पुत्र अच्छे लाल यादव निवासी चकशरीफ पोस्ट-महेशपुर थाना-नोनहरा जनपद-गाजीपुर खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध (अधोमानक) जुर्माना 20000/-। दिनेश यादव पुत्र रामविलास यादव निवासी पहेतिया पोस्ट-पहेतिया थाना-जंगीपुर जनपद-गाजीपुर खाद्य पदार्थ पनीर  (अधोमानक) जुर्माना 35000/-। केशव गुप्ता पुत्र स्व0 गंगाराम निवासी विशुनपुर पिपरही पोस्ट-अन्धऊ जनपद-गाजीपुर खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण जुर्माना दोषमुक्त मृत्यु होने के करण, मो0 अल्ताफ पुत्र मो0 दमड़ी निवसी ग्राम व पोस्ट-युसुफपुर थाना-शादियाबाद जनपद-गाजीपुर खाद्य पदार्थ नूडल्स (मैगी ब्राण्ड) (अधोमानक) जुर्माना दोषमुक्त मृत्यु होने के करण, नरसिंह सिंह यादव पुत्र स्व0 लौटू सिंह यादव निवासी ग्राम व पोस्ट-सौरम थाना-नन्दगंज जनपद-गाजीपुर खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण, जुर्माना 15000/-। मेसर्स सिद्धार्थ मोटल राही पर्यटक आवास गृह एन0एच0-29 थाना-कोतवाली गाजीपुर जनपद-गाजीपुर खाद्य पदार्थ मनूरा हरा मटर।

(नियमों का उल्लंघन) जुर्माना 50000/-। विक्रेता व मालिक- ओमप्रकाश उर्फ मुन्ना पुत्र  कैलाश प्रसाद साहू निवासी तवक्कल उर्फ डण्डापुर पोस्ट-पृथ्वीपुर थाना-मरदह जनपद-गाजीपुर खाद्य पदार्थ मिठाई (खोया$चीनी) (अधोमानक व मिथ्याछाप) जुर्माना 35000/-। गोविन्द प्रसाद गुप्ता पुत्र  गुरू प्रसाद अग्रवाल निवासी मॉ काली मन्दिर रोड सैदपुर पोस्ट व थाना-सैदपुर जनपद-गाजीपुर। खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण, नारियल तेल (केरला ब्राण्ड) जुर्माना 35000/-। अजय गुप्ता पुत्र  मानिक चन्द गुप्ता निवासी दुबिहा बाजार पोस्ट-दुबिहा थाना-करीमुद्दीनपुर जनपद-गाजीपुर खाद्य पदार्थ आयोडाडज्ड नमक (गुड वे) (अधोमानक) जुर्माना 35000/-। 1-विक्रेता-गुडिया पत्नी  रशीद खान निवासी नुरूद्दीनपुर (नियर एम0एच0 इण्टर कालेज) पोस्ट-मारकीनगंज थाना-कोतवाली गाजीपुर जनपद-गाजीपुर व 2 मालिक-शक्ति प्रकाश सिंह पुत्र  अशोक सिंह  निवासी एस0पी0 बंगला प्रोफेसर कालोनी गोराबाजार पोस्ट-पीरनगर थाना-कोतवाली गाजीपुर जनपद-गाजीपुर खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण, आइसक्रीम (पाईनएप्पल फ्लेव) (अधोमानक) जुर्माना  45000/-। हरिशंकर मोदनवाल पुत्र स्व0 कौलेश्वर प्रसाद मोदनवाल निवासी गॉधी रोड पुराना स्टेट बैंक के सामने सैदपुर पोस्ट व थाना-सैदपुर जनपद-गाजीपुर खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण, मिल्क केक (अधोमानक) जुर्माना 40000/-। रौशन गुप्ता उर्फ दीपक कुमार पुत्र  रामजी गुप्ता निवासी वार्ड नं0-11 सायर महाल दिलदारनगर पोस्ट व थाना-दिलदारनगर जनपद-गाजीपुर खाद्य पदार्थ  बर्फी (अधोमानक) जुर्माना 40000/-। दिनेश यादव पुत्र  रामकरन यादव निवासी ग्राम-कस्बा कोईरी शादियाबाद पोस्ट व थाना-शादियाबाद जनपद-गाजीपुर। खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण, छेना की मिठाई (बाह्य पदार्थ युक्त)  जुर्माना 35000/- लगाया गया है।

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