गाजीपुर। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के निर्देशानुसार प्रबंधक द्वारा सूचना जारी करते हुए बताया गया है की समस्त विद्युत वितरण निगमन में दिनांक 8/11/23 से 31/11/23 तक समस्त विद्युत भार के एल एम वी 1 (घरेलू), एल एम वी 2(वाणिज्यिक) , एल एम वी 4 बी (निजी संस्थान), एलएमवी 5(निजी नलकूप) एवम एल एम वी 6(औद्योगिक) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलंबित भुगतान अधिभार में छूट हेतु “एकमुश्त समाधान योजना” एवं चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट हेतु योजना लागू की गई है।
उपयुक्त योजना का संपूर्ण विवरण संलग्न करने हेतु अनुरोध है कि उक्त योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए योजना प्रभावी ढंग से लागू करने की व्यवस्था करें, जिससे अधिकतम राजस्व प्राप्त हो सके।