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01 नफर अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा

गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा।

आज मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना भांवरकोल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 06/21 धारा 377 भादवि व 5M/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)(V)SC/ST ACT से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त हरेराम उपाध्याय पुत्र संतोष उपाध्याय उर्फ टुन्ना निवासी रेडमार थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त उपरोक्त को धारा 377 भादवि में 10 वर्ष का कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 5M/6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा 15000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।