Skip to content
City Super Fast News

City Super Fast News

Your Voice…

Primary Menu

जिला स्तरीय अभिसरण समिति की बैठक हुई सम्पन्न

ब्यूरो 09-11-2023

हमारे पोस्ट को करें:

  • Share on X (Opens in new window) X
  • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Share on LinkedIn (Opens in new window) LinkedIn
  • Share on Tumblr (Opens in new window) Tumblr
  • Share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest
  • Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
IMG-20231109-WA0010

गाजीपुर। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पी०एम०-अजय) के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी, संतोष कुमार वैश्य की अध्यक्षता में दिनांक 09-11-2023 को विकास भवन सभाकक्ष में जिला स्तरीय अभिसरण समिति की बैठक सम्पन्न हुई। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत जनपद में अनुसूचित जाति बाहुल्य कुल 207 गांवों का चयन भारत सरकार द्वारा किया गया है। जिसमें से 60 गांवों की ग्राम विकास योजना (वी०डी०पी०) जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास), गाजीपुर द्वारा तैयार की गई थी, जिसे समिति के समक्ष विचार एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा ग्राम विकास योजना का परीक्षण किया गया तथा मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था- यू०पी० सिडको, गाजीपुर को पुनः सम्बन्धित गांवों का स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यकता परक मूल्यांकन कर संशोधित ग्राम विकास योजना एक सप्ताह के अन्तर्गत पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पी०एम०-अजय) के द्वितीय घटक ग्रान्ट इन एड पर विचार-विमर्श किया गया। जिसमें जिला स्तरीय परियोजना मूल्यांकन सह – अभिसरण समिति द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराकर समाज कल्याण विभाग से लाभान्वित कराये जाने हेतु कुल 10 परियोजनाओं को अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई। यह 10 परियोजनाएं निम्नवत है। ई-रिक्शा योजना, मिनी डेयरी फार्म, दोना एवं प्लेट निर्माण, सुकर पालन, हस्तशिल्प कला(व्क्व्च्) जूट प्रोडक्ट, मशरूम की खेती, बकरी पालन, टेलरिंग शॉप व्यवसाय, मधुमक्खी पालन, टेंन्ट हाउस । इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को समूह के माध्यम से ऋण प्रदान कर लाभान्वित किया जायेगा। जिसमें प्रति लाभार्थी परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू० 50,000/- मात्र समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदान प्रदान किया जायेगा।

संबंधित समाचार

Post navigation

Previous: “न्याय सब के लिए”, विधिक सेवा दिवस मनाये जाने का है उद्देश्य
Next: 01 नफर अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा

हो सकता है आप चूक गए हों

IMG-20260307-WA0037

ट्रिपल मर्डर मामले का ₹25 हजार इनामी आरोपी गिरफ्तार

ब्यूरो 07-03-2026
IMG-20260307-WA0038

तलवार के साथ युवक गिरफ्तार

ब्यूरो 07-03-2026
CSF-Logo-500x280

दो बाइकों की टक्कर में बिहार के दो युवकों की दर्दनाक मौत

ब्यूरो 07-03-2026
CSF-Logo-500x280

पुरानी रंजिश में दंपत्ति पर हमला, घर का गेट तोड़ा

ब्यूरो 07-03-2026
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.