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परिवहन विभाग द्वारा स्वचालित परीक्षण स्टेशन ( ATS ) का मण्डल जनपद में संचालित करने की नई नीति की गई निर्गत

गाजीपुर।  सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी सौम्या पाण्डे ने बताया है कि परिवहन विभाग द्वारा स्वचालित परीक्षण स्टेशन ( ATS ) का मण्डल जनपद में संचालित करने की नई नीति निर्गत की गयी है, जिसके लिये आवेदन नेशनल सिंगल विन्डो सिस्टम NSws पर करना होगा। जिसके PRC (प्राथमिक पंजीकरण प्रमाण-पत्र) के अनुदान की SOP जारी कर दी गयी है। NSWS पोर्टल पर सबमिशन का प्रथम चरण दिनांक 03.11.2023 को अपरान्ह 1.00 बजे से 16.11.2023 को अपरान्ह 1.00 बजे तक होगा। आवेदनकर्ता को NSWS पोर्टल पर Login Credential एवं बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना होगा। स्वचालित परीक्षण स्टेशन ( ATS ) न्यूनतम 2 लेन में तथा 2 एकड में होगा, जो 7 मीटर सड़क से लगा होगा। अधिक लेन होने पर आधा एकड़ भूमि अधिक लेनी होगी। यदि भूमि का स्वामित्व नहीं है तो 10 वर्ष के लिए न्यायिक स्टैम्प पेपर पर नोटराईज्ड सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऊपर से हाईटेंशन वायर नहीं होना चाहिए। ‘‘प्रथम आवक प्रथम पावक‘‘ का सिद्धान्त लागू होगा। एक स्टेशन के लिए 3 करोड़ का Networth तथा अधिक के लिए न्यूनतम 07 करोड़ Networth एकाउन्टेन्ट से सत्यापित होना चाहिए। केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के अनुसार फीस देय होगी, जो रिजक्ट होने पर वापसी नहीं होगी। आवेदन उप परीक्षण समिति के परीक्षण के बाद मुख्य परीक्षण समिति की रिपोर्ट के बाद रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा संतुष्ट होने की स्थिति में ‘‘प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र PRC ‘‘ जारी करेगा। तदनुसार जो भी आवेदन करना चाहते है वे अपना आवेदन NSws पोर्टल पर दिनांक 03.11.2023 के अपरान्ह 1.00 बजे से 16.11.2023 के अपरान्ह 1.00 बजे तक आवेदन करें।