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3 अभियुक्त को न्यायालय ने सुनाई सजा

गाजीपुर।  पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 03 नफर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा ।

दिनांक 23.11.2023 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं01340/2008 धारा 34/304/323/504 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्तगण दधिबल बिन्द पुत्र जयराम बिन्द 2. शकुन्तला देवी पत्नी जयराम बिन्द 3. बिन्दा देवी पत्नी दधिबल बिन्द निवासीगण बकराबाद थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तगण दधिबल बिन्द व शकुन्ताला देवी उपरोक्त को धारा 34/304 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, एवम अर्थदण्ड अदा न करने पर *06 माह का अतिरिक्त कारावास, अभियुक्तगण उपरोक्त सभी को धारा 34/323 भादवि में 01 वर्ष कारावास व 500 रुपये का अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 सप्ताह का अतिरिक्त कारावास तथा धारा 504 भादवि में 01-01 वर्ष का कारावास व 1000 रुपये का अर्थदण्ड व अर्थदण्ड अदा न करने पर 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया ।