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धारा 302,394 संबंधित अभियुक्त गिरफ्तार

गाजीपुर। श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा ।
दिनांक 21.12.2023 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 392/2018 धारा 302,394 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त आशीष पासवान पुत्र जीउत पासवान निवासी रामपुर वन्तरा थाना नन्दगंज के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त उपरोक्त को धारा 394 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास तथा 20000 रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास, धारा 411 भादवि में 03 वर्ष के कारावास तथा 5000 रुपये के अर्थदण्ड,अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया ।