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अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दी गयी सजा

गाजीपुर। श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा ।

दिनांक 21.12.2023 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना सैदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 79/2023 धारा 363, 376 DA, 307, 506, 34 भादवि 5g/5R /6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त शैलेश कुमार पुत्र किशुनदेव राम निवासी नंदरौला बौरवा थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त उपरोक्त को धारा 307 व 34 भादवि में 10 वर्ष का कारावास व 10000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 6 पाक्सो एक्ट में आजीवन कारावास तथा 20000 रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 506 भादवि में 02 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया ।