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अर्थदंड न अदा करने के फलस्वरूप सश्रम २ महीनों की अतिरिक्त कारावास से किया गया दण्डित

गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 नफर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा।

दिनांक 06.03.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना शादियाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 465/2016 धारा 498ए, 304बी,342 विकल्प में 302/34 भादवि व 3/4 DP Act से सम्बन्धित प्रकरण में 04 नफर अभियुक्तगण (01) नसीम अंसारी पुत्र मंसूर अंसारी (02) मंसूर अंसारी पुत्र सफी अंसारी (03) गुलशन बेगम पुत्री मंसूर अंसारी (04) ताहिरा बेगम पत्नी मंसूर अंसारी निवासीगण हंसराजपुर थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 304B भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 498ए भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का सश्रम कारावास, धारा 4 डीपी एक्ट में 01 वर्ष का सश्रम कारवास व 2000 रूपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास तथा 342 भदवि में 06 माह के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।