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निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन के प्रयोजनार्थ अलग से दी जाएगी बैंक खाता खोलने की सुविधा

गाजीपुर।  उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने अध्यक्ष/मंत्री समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल गाजीपुर को पत्र प्रेषित कर सूचित किया है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय के लिए अलग बैंक खाता खोले जाने का निर्देश प्राप्त है। उन्होने बताया कि निर्वाचन अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता स्वयं के नाम से या अपने निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से राज्य के किसी भी बैंक (सहकारी बैंक सहित) या डाकघर में खोला जा सकता है। निर्वाचन अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय से संबंधित किसी भी मद के लिए अदा की जाने वाली राशि रू0 10, 000/- से अधिक नहीं है, तो ऐसे व्यय को, उक्त बैंक खाते से निकासी करके नकद राशि के माध्यम से व्यय की जा सकती है। आयोग के निर्देश के क्रम में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी द्वारा प्रदेश के समस्त बैंको को यह निर्देश परिचालित किये गये हैं कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन के प्रयोजनार्थ अलग से बैंक खाता खोलने की सुविधा देंगे एवं खाता खोलते समय ही 200 प्रतिपर्णो की चेक बुक (नान पर्सनलाइज) उपलब्ध करायें।