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जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अन्तर्गत होगी विधिक कार्यवाही

गाजीपुर।  आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, सेक्टर-सी अलीगंज लखनऊ के आदेश पत्रांक एफ0एस0डी0ए0/होली अभि0/2023-24/1673 दिनांक 15.03.2024 एवं जिलाधिकारी महोदया, गाजीपुर के आदेश पर प्रदेश में आगामी होली पर्व के अवसर पर जनपद में आम जनमानस को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रमेश चन्द्र पाण्डेय सहायक आयुक्त (खाद्य)-प्प् के निर्देशन में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री आर0पी0 सिंह नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के प्रवर्तन दल ने दिनांक 19.03.2024 व 20.03.2024 को छापा मारकर निरीक्षण करते हुए जॉच हेतु खाद्य पदार्थों के 06 नमूनें जॉच हेतु संग्रहित किया, विवरण निम्नवत है-दिनांक 19.03.2024 को फुल्ली जमानिया गाजीपुर स्थित विनोद कुमार गुप्ता के मिष्ठान प्रतिष्ठान से छेना की मिठाई का 01 नमूना। दिनांक 20.03.2024 को भावरकोल मेन रोड गाजीपुर स्थित प्रतिष्ठान मेसर्स लल्लन स्वीट हाउस से छेना की मिठाई का 01 नमूना, भावरकोल मेन रोड गाजीपुर स्थित प्रतिष्ठान मेसर्स बिहारी मिष्ठान भण्डार से छेना की मिठाई का 01 नमूना एवं 20 किलोग्राम बेसन लड्डू मूल्य रू0-3000/- निर्धारित मात्रा से अधिक रंग होने के कारण विनष्ट कराया गया, खोया मण्डी मुहम्मदाबाद गाजीपुर स्थित गुड्डू जनार्दन एवं राजेश के प्रतिष्ठान से खोया का 01-01 नमूना। (खोये का कुल 3 नमूना), लिया गया। संग्रहित नमूनें जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उ0प्र0, प्रेषित किये जा रहें है, जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के खाद्य सचल दल का नेतृत्व आर0पी0सिंह मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी गाजीपुर द्वारा किया गया, टीम में गुलाबचन्द गुप्त, श्री समला प्रसाद यादव, राजीव कुमार सिंह एवं श्री विरेन्द्र यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण गाजीपुर सम्मिलित रहें।