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व्यवसायिक सम्पत्तियों के मूल्याकंन एवं स्टाम्प शुल्क की अदायगी हेतु सर्किल दर अगस्त, 2024 में होगी प्रभावी

गाजीपुर। उ0प्र0 सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली- 2013 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद गाजीपुर में उप निबन्धक कार्यालयों के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले कृषक/अकृषक/भूखण्ड/भवनों तथा व्यवसायिक सम्पत्तियों के मूल्याकंन एवं स्टाम्प शुल्क की अदायगी हेतु सर्किल दर अगस्त, 2024 में प्रभावी होनी है। जनपद के सभी उप निबन्धक कार्यालयों हेतु अन्तिम मूल्यांकन सूची तैयार कर ली गयी है, जो सर्वसाधारण के निरीक्षणार्थ जनपद के समस्त उप निबन्धक कार्यालयों में सम्बन्धित तहसील का तथा अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) एवं सहायक महानिरीक्षक निबन्धन गाजीपुर के कार्यालयों में उपलब्ध है। उक्त प्रस्तावित मूल्यांकन सूची का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक किया जा सकता है। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी को भी प्रस्तावित मूल्यांकन सूची के सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत किया जाना हो तो अपनी आपत्ति/सुझाव दिनांक 20.08.2024 की सायं 5.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से सम्बन्धित उप निबन्धक, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) के कार्यलय में प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त कार्यालयों में प्राप्त समस्त आपत्तियों/सुझावों का निस्तारण अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 21.08.2024 को कलेक्ट्रेट सभागार जनपद गाजीपुर में किया जायेगा।