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शिक्षण संस्थान का मास्टर डाटाबेस 03 दिवस के अन्दर कार्यालय में उपलब्ध कराना करें सुनिश्चित

गाजीपुर।  वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 09-10) एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा 11-12) योजनान्तगर्त आनलाईन आवेदन से लेकर वितरण हेतु संशोधित समय सारिणी निर्गत की गयी है, जिसमें शिक्षण संस्थाओ के द्वारा छात्रवृत्ति मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने की तिथि 15 जुलाई, 2024 से 20 अक्टूबर, 2024 निर्धारित है एवं जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा शिक्षण संस्थान की फीस आदि का सत्यापन कर डिजिटल लॉक किये जाने की तिथि 15 जुलाई, 2024 से 25 अक्टूबर, 2024 निर्धारित है एवं छात्रो द्वारा आनलाइन आवेदन की तिथि 20 जुलाई, 2024 से 20 अक्टूबर, 2024 तक निर्धारित है।

जिला पिछड़ावर्ग कल्याण अधिकारी गिरिजा शंकर सरोज ने अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 09-10) एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा 11-12) योजनान्तगर्त शिक्षण संस्थाओं को सूचित किया है कि अपने शिक्षण संस्थान का मास्टर डाटाबेस अद्यतन करते हुए 03 दिवस के अन्दर मास्टर डाटाबेस व मान्यता की कापी सहित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी शिक्षण संस्थान द्वारा अपने मास्टर डाटा मयसंलग्नक सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी के स्तर से शिक्षण संस्थान का मास्टर डाटा सत्यापित/लॉक नहीं किया जा सकेगा तथा उनके शिक्षण संस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति योजना हेतु आनलाइन आवेदन किया जाना संभव नहीं हो सकेगा, जिस हेतु संबंधित शिक्षण संस्थान पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।