गाजीपुर। जनपद गाजीपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के नमूनें संग्रहित कर जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उ०प्र०, प्रेषित किये गये थे, जाँच के पश्चात् खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) / न्याय निर्णायक अधिकारी, गाजीपुर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था. दिनेश कुमार, न्याय निर्णायक अधिकारी (वि0/रा०), गाजीपुर के न्यायालय द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 08 वादों पर रू० 112000/- (एक लाख बारह हजार रूपये मात्र) के अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। अर्थदण्ड समय से जमा न किये जाने पर आर० सी० के माध्यम से वसूली की जायेगी। विवरण निम्नवत् है। विमला देवी पत्नी बच्चा लाल सेठ निवासी सुखडेहरा थाना – भावरकोल जनपद-गाजीपुर को बाह्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ छेना की मिठाई विक्रय करने पर रू0 12,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। चन्दन गुप्ता पुत्र मानिक चन्द निवासी वार्ड नं0-25 जमालपुर पोस्ट व थाना-मुहम्मदाबाद गाजीपुर को अधोमानक खाद्य पदार्थ मूगफली दाना विक्रय करने पर रू0 10,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। मंगला सिंह यादव पुत्र शिवदानी सिंह यादव निवासी आसमानीचक पोस्ट-बिकापुर थाना-कोतवाली गाजीपुर जनपद-गाजीपुर को बाह्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ छेना की मिठाई की विक्रय करने पर रू0 10,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। रितेश कुमार पुत्र श्री दलसिंगार सिंह कुशवाहा निवासी ग्राम व पोस्ट-गहमर थाना-गहमर जनपद गाजीपुर को बिना पंजीकरण प्राप्त कर अधोमानक खाद्य पदार्थ पाश्चुराइज्ड फूलक्रीम मिल्क की विक्रय करने पर रू० 10,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। रणजीत सिंह यादव पुत्र श्री सुब्बा सिंह यादव निवासी शेखपुर पोस्ट- महराजगंज थाना कोतवाली गाजीपुर जनपद-गाजीपुर को बाह्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ छेना की मिठाई की विक्रय करने पर रू० 10,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। शशिकान्त गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता निवासी कल्याणपुर उर्फ हनुमानगंज पोस्ट व थाना-मुहम्मदाबाद जनपद-गाजीपुर को अधोमानक खाद्य पदार्थ साबूदाना (सच्चामोती ब्राण्ड) की विक्रय करने पर रू0 10,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। गोपी जायसवाल पुत्र ठाकुर प्रसाद जायसवाल निवासी 32 मिर्चा उत्तर मोहल्ला पोस्ट व थाना-दिलदार नगर जनपद-गाजीपुर को बिना पंजीकरण प्राप्त कर अधोमानक खाद्य पदार्थ ड्रिंकिंग वाटर (एक्वा गोल्ड ब्राण्ड) की विक्रय करने पर रू0 10,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। विनय कुमार पुत्र श्री प्रमोद कुशवाहा निवासी ग्राम व पोस्ट-हुसैनपुर थाना कोतवाली गाजीपुर जनपद – गाजीपुरको बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार करके विक्रय करने पर रू0 40,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
खाद्य पदार्थों के नमूनें किए गए संग्रहित
- by ब्यूरो