गाजीपुर। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र०, लखनऊ एवं जिलाधिकारी आर्यका अखौरी गाजीपुर के आदेश पर डॉ० दिनेश कुमार अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) गाजीपुर / आर०सी० पाण्डेय सहायक आयुक्त (खाद्य) – II गाजीपुर के निर्देशन में दिवाली के अवसर पर आम जनमानस को सुरक्षित एवं शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उददेश्य से दिनांक 18.08.2024 को अरविन्द प्रजापति, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गाजीपुर द्वारा सचल दल के साथ छापा मारकर औचक निरीक्षण करते हुए सुहवल शिवाला चौराहा, थाना-सुहवल, जनपद-गाजीपुर स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स – श्री अन्नपूर्णा, विक्रेता/मालिक आयुष कुमार राय के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ मजेदार मिक्स (आल इन वन मिक्चर) प्रभुजी ब्राण्ड 200 ग्राम के मूल पैक में, का नमूना मिलावट का संदेह होने पर जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उ०प्र०, लखनऊ प्रेषित किया गया था। उपरोक्त मजेदार मिक्स (आल इन वन मिक्चर) प्रभुजी ब्राण्ड 200 ग्राम के मूल पैक में, का नमूना खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा जाँच के पश्चात असुरक्षित घोषित किया गया है, नमूनें में टार्ट्राजीन एडिटिव्स की उपस्थिति पायी गयी है, जिसे नमकीन जैसे उत्पादों के निर्माण में निषेध किया गया है तथा खाद्य पदार्थ के रैपर पर Pure Food एवं Proprietary Food अंकित किया गया है जो कि मिथ्याछाप श्रेणी का है । उपरोक्त मजेदार मिक्स (आल इन वन मिक्चर) (प्रभुजी ब्राण्ड 200 ग्राम के मूल पैक में) के आपूर्तिकर्ता -अल समद ट्रेडर्स, रजदेपुर देहाती, रौजा (नियर होम्योपैथिक कालेज) गाजीपुर सिटी, उ0प्र0-233001 इण्डिया मोबाईल नं0-7275561607 है। मजेदार मिक्स (आल इन वन मिक्चर) (प्रभुजी ब्राण्ड 200 ग्राम के मूल पैक में) के विनिर्माता- मैन्युफैक्चर्ड बाई- हल्दीराम भुजीयावाला लि0, घनश्यामपुर मौजा NH -2, दुर्गापुर एक्सप्रेस हाइवे, सिंगूर-712409, हुगली, पश्चिम बंगाल है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 46 (4) एवं सहपठित नियमावली 2011 के नियम 2.4.6 के अनुसार नोटिस अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी गयी है।
सचल दल के साथ छापा मारकर औचक निरीक्षण कर संग्रहित किए नमूने जाँच के पश्चात असुरक्षित घोषित
- by ब्यूरो