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दहेज हत्या के मुकदमें मे 10 वर्ष का सश्रम कारावास

गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत गाजीपुर पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मुकदमें मे प्रभावी पैरवी कर 01 नफर अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 18000/- रू0 अर्थदण्ड की दिलाई गयी सजा –

दिनांक 20.11.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना सादात पर पंजीकृत मु0अ0सं0 113/2021 धारा 304बी, 498ए भादवि व ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त विजय राम पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम कटयॉ थाना सादात जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त विजय राम उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए धारा 304बी में 10 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 498ए में 02 वर्ष का कारावास व 3000/- रू0 अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास व ¾ डीपी एक्ट में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 15000/- रू0 अर्थदण्ड व अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया गया ।