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हत्या एवं बलात्कार के अपराधी को अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा

गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान“OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत गाजीपुर पुलिस द्वारा हत्या एवं बलात्कार के मुकदमें मे प्रभावी पैरवी कर 01 नफर अभियुक्त को आजीवन कारावास व 30000/- रू0 अर्थदण्ड की दिलाई गयी सजा-

दिनांक 20.11.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना बहारियाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 217/2020 धारा 302, 376, 511 भदावि से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त भीम कुमार पुत्र विक्रमा राम निवासी खाजेपुर थाना बहारियाबाद जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त भीम कुमार उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए धारा 302 भदावि में आजीवन कारावास व 30000/- रू0 अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास, व धारा 376, 511 भदावि में 10 वर्ष का कारावास व 10000/- रू0 अर्थदण्ड,अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास, से दण्डित किया गया ।