गाजीपुर। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पिछड़ी जाति के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु शादी अनुदान योजना संचालित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु जनपद को 1908 लाभार्थियों का भौतिक लक्ष्य प्राप्त है। जिसके सापेक्ष जनपद में अब तक अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के 875 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। शादी अनुदान योजनान्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु धनराशि रू0 20,000=00 का अनुदान विभाग द्वारा वितरित किया जाता है। योजनान्तर्गत आवेदन करने वाले ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के आवेदकों की वार्षिक आय की सीमा रू0 1,00,000=00 (रू0 एक लाख मात्र) है। ऑनलाइन आवेदन शादी के तिथि से 03 माह पूर्व एवं 03 माह बाद तक किये जा सकते है।
आयु व दस्तावेज:
शादी अनुदान हेतु पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इसमें आवेदक (माता-पिता/अभिभावक) द्वारा आधार कार्ड, वार्षिक आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, शादी कार्ड मूल रूप से, वर, कन्या का उम्र प्रमाण पत्र को संलग्न करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन अपने सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय एवं शहरी/नगर क्षेत्र के आवेदन अपने सम्बन्धित तहसील पर आनलाइन किये जाने की व्यवस्था है।
सम्बंधित अधिकारी:
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गिरिजा शंकर सरोज ने उक्त सम्बन्ध में पिछडे़ वर्ग के इच्छुक लाभार्थियों को सूचित किया है कि उपरोक्त पात्रता के अन्तर्गत आने वाले सभी आवेदक अपना शादी अनुदान आवेदन पत्र वेबसाईट-www.shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन भरते हुए समस्त वांछित संलग्नकों सहित विकास खण्ड/तहसील कार्यालय हेतु आनलाइन भरा जाना सुनिश्चित करें।