गाजीपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत मार्च 2025 में आवंटित खाद्यान्न का वितरण 11 मार्च से 25 मार्च के बीच किया जाएगा। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी के अनुमोदन के क्रम में जिला पूर्ति विभाग द्वारा इस योजना के अंतर्गत अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
खाद्यान्न एवं चीनी का आवंटन विवरण
- अंत्योदय राशन कार्डधारकों को 14 किलो गेहूं, 14 किलो फोर्टीफाइड चावल एवं चयनित विकासखंडों/नगर क्षेत्र में 7 किलो बाजरा (कुल 35 किलो खाद्यान्न) निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।
- पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो फोर्टीफाइड चावल (कुल 5 किलो खाद्यान्न) मिलेगा।
- चीनी का वितरण – अंत्योदय कार्डधारकों को जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 के सापेक्ष प्रति कार्ड 3 किलो चीनी ₹18 प्रति किलो की दर से ₹54 में उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि, चीनी की पोर्टेबिलिटी सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यानी लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही इसे प्राप्त कर सकेंगे।
पोर्टेबिलिटी एवं वितरण प्रक्रिया
राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी सुविधा उपलब्ध होगी, यानी यदि किसी को अपनी नियमित दुकान से खाद्यान्न लेने में परेशानी होती है, तो वे किसी अन्य उचित दर दुकान से इसे प्राप्त कर सकते हैं। वितरण की अंतिम तिथि 25 मार्च 2025 होगी, और इस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के जरिए खाद्यान्न दिया जाएगा।
विक्रेताओं की सूची
- नगरीय क्षेत्र मुहम्मदाबाद – श्री हरी प्रसाद, श्रीमती जुली, मु. अकरम मुल्लाह खान, श्री ओमप्रकाश सिंह यादव
- जंगीपुर – श्री रामजनम यादव
- नगर पालिका परिषद गाजीपुर – श्रीमती रूपा गुप्ता, श्रीमती संध्या पांडेय
- ग्रामीण क्षेत्र – बाराचवर, मुहम्मदाबाद, भावरकोल, कासिमाबाद, मरदह, विरनों और करंडा में अंत्योदय कार्डधारकों को आवंटित बाजरा वितरित किया जाएगा।
वितरण का समय
समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे सुबह 06:00 बजे से रात 09:00 बजे तक खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करें।