गाजीपुर। जनपद न्यायालय गाजीपुर समेत जिले के अन्य न्यायालयों में आगामी 10 मई 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देशों के तहत किया जा रहा है।
लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय गाजीपुर के अलावा वाह्य न्यायालय सैदपुर, मुहम्मदाबाद, ग्राम न्यायालय जखनियाँ व जमानियाँ में भी किया जाएगा। साथ ही, सरकारी विभागों और संस्थानों में भी समझौते के माध्यम से प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा।
इस संबंध में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर, विजय कुमार-पटेल ने बताया कि इस बार भी पूर्व की भांति विभिन्न प्रकार के मामलों को लोक अदालत में शामिल किया जाएगा। इनमें प्रमुख रूप से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक विवाद, धारा 138 एन.आई. एक्ट, मोटर दुर्घटना वाद, चकबंदी, श्रम और उपभोक्ता संबंधी विवाद, बिजली चोरी, स्टाम्प व पंजीयन वाद, कराधान, वाट-माप अधिनियम से जुड़े मामले शामिल रहेंगे।
उन्होंने बताया कि मध्यस्थता और सुलह-समझौते के ज़रिए वैवाहिक विवादों को भी सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक मामलों का त्वरित समाधान कर आमजन को न्याय सुलभ कराना है। राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेने के इच्छुक पक्षकारों से अपील की गई है कि वे समय से अपने वादों को पंजीकृत कराएं ताकि नियत तिथि को न्यायालय में उनका समाधान सुनिश्चित किया जा सके।