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मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई, 16 व्यापारियों पर लगा ₹5.90 लाख का जुर्माना

गाजीपुर। जनपद गाजीपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 व्यापारियों पर कुल ₹5,90,000 का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गई है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच उत्तर प्रदेश की खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला में कराई गई थी। जांच में कई नमूनों में मिलावट की पुष्टि हुई, जिसके बाद अपर जिलाधिकारी (वि/रा) एवं न्याय निर्णायक अधिकारी दिनेश कुमार की अदालत में वाद दायर किए गए।

मामलों की सम्यक जांच के उपरांत न्यायालय ने दोषी व्यापारियों पर जुर्माना अधिरोपित किया। समय पर जुर्माना न भरने की स्थिति में वसूली आर.सी. के माध्यम से की जाएगी।

जिन व्यापारियों पर अर्थदंड लगाया गया है, उनके नाम व विवरण इस प्रकार हैं:

  1. जितेन्द्र यादव, ग्राम इनवा – बिना पंजीकरण मिश्रित दूध बेचने पर ₹40,000 जुर्माना।
  2. अजय यादव, ग्राम जीवपुर – अधोमानक बर्फी बेचने पर ₹40,000 जुर्माना।
  3. वीरेन्द्र यादव, ग्राम जैतपुरा – बिना पंजीकरण मिश्रित दूध बेचने पर ₹40,000 जुर्माना।
  4. रामबदन सिंह यादव, शहबाजकुली – अधोमानक दूध बेचने पर ₹40,000 जुर्माना।
  5. अमरूद्दीन कुरैशी, सादात – शेड्यूल-PT का उल्लंघन कर बकरे का मांस बेचने पर ₹40,000 जुर्माना।
  6. गौतम मद्धेशिया, नन्दगंज – बाह्य पदार्थ युक्त छेना मिठाई बेचने पर ₹40,000 जुर्माना।
  7. संजय प्रसाद गुप्ता, देवल – छेना मिठाई में मिलावट पाए जाने पर ₹40,000 जुर्माना।
  8. राजकुमार कुशवाहा, बड़सरा – अधोमानक मूंगफली दाना बेचने पर ₹40,000 जुर्माना।
  9. संजय यादव, चोचकपुर – अधोमानक बर्फी बेचने पर ₹40,000 जुर्माना।
  10. अशरफ कुरैशी, सादात – बकरे का मांस बिना पंजीकरण व नियम उल्लंघन पर ₹40,000 जुर्माना।
  11. उमेश सिंह कुशवाहा, तुलसी सागर – अधोमानक खोया बेचने पर ₹40,000 जुर्माना।
  12. ओमप्रकाश गुप्ता, बभनौली – मिथ्याछाप सरसों लाइट ब्रांड तेल बेचने पर ₹40,000 जुर्माना।
  13. त्रिलोकी जयसवाल, खानपुर – बिना पंजीकरण मटर बेसन बेचने पर ₹40,000 जुर्माना।
  14. संजय कुमार यादव, नरायनपुर – अधोमानक साबूदाना बेचने पर ₹10,000 जुर्माना।
  15. अश्विनी कुमारनिरंकार त्यागी (सील एग्रो कमोडिटीज लिमिटेड) – अधोमानक एफ.आर.के. बेचने पर ₹50,000 जुर्माना।
  16. सोनू कुमार गुप्ता, नुरुदीपुरा – मिथ्याछाप ‘फाइन’ खाद्य पदार्थ बेचने पर ₹10,000 जुर्माना।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने आमजन से अपील की है कि वह मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री की सूचना तत्काल विभाग को दें ताकि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा सके।