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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दुष्कर्म व हत्या प्रयास मामले में दो दोषियों को कड़ी सजा

गाजीपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत गाजीपुर जनपद के रेवतीपुर थाना क्षेत्र से जुड़े गंभीर आपराधिक मामले में दोषियों को सजा दिलाई गई है। पुलिस की मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने यह अहम फैसला सुनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना रेवतीपुर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 86/2023, अंतर्गत धारा 363, 307/34, 326, 376(3) भादवि व 5(द)/6 पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में आरोपी हरिशंकर राम उर्फ भकोला उर्फ साहब पुत्र किशोरी राम एवं उसकी पत्नी सविता देवी को दोषी करार दिया गया।

न्यायालय ने आरोपी हरिशंकर राम को उपरोक्त धाराओं में आजीवन कारावास तथा ₹45,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, सहअभियुक्ता सविता देवी को धारा 307/34 के तहत 10 वर्ष के साधारण कारावास व ₹15,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड न देने पर उसे 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह सजा मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गई निरंतर प्रभावी पैरवी का परिणाम है। “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत न्यायिक प्रक्रिया को गति प्रदान कर अपराधियों को सजा दिलवाने का यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया है।