गाजीपुर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पिछड़ी जाति की गरीब बेटियों की शादी में सहयोग के लिए पिछड़ी जाति शादी अनुदान योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गिरिजा भांकर सरोज ने जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना केवल अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों के लिए है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के आवेदकों के लिए वार्षिक आय सीमा 1,00,000 रुपये निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि आवेदन ऑनलाइन माध्यम से www.shadianudan.upsdc.gov.in वेबसाइट पर किया जा सकता है। शादी की तिथि से तीन माह पूर्व अथवा तीन माह बाद तक आवेदन करने की सुविधा है।
योजना का लाभ लेने के लिए पुत्री की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन के साथ आधार कार्ड, वार्षिक आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, शादी का निमंत्रण पत्र, तथा वर और कन्या के आयु प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने संबंधित विकास खंड कार्यालय के लिए एवं नगर क्षेत्र के लोग अपने संबंधित तहसील के लिए आवेदन ऑनलाइन करें।जिला अधिकारी ने सभी पात्र लोगों से अपील की है कि वे समय रहते समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके।