गाजीपुर। जिले में बाढ़ से निपटने के लिए विभागीय कार्य योजना जारी की गई है। जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने जनपद के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का आवश्यक रिजर्व स्टॉक रखने के आदेश दिए हैं। इसके तहत, सभी पंपों को 5000 लीटर डीजल और 1000 लीटर पेट्रोल आरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है। यह स्टॉक बाढ़, सूखा या किसी दैवी आपदा के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। इस निर्देश का पालन करते हुए पंपों को अपने स्टॉक को सुरक्षित रखने के लिए भी कहा गया है।अपर जिलाधिकारी (वि.रा.), गाजीपुर द्वारा 5 मई, 2025 को जारी पत्र के अनुसार, वर्ष 2025 में बाढ़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन योजना के तहत बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के उपायों की दिशा में यह कदम उठाया गया है।
इसके अलावा, बाढ़ के संभावित असर को ध्यान में रखते हुए, गाजीपुर जिले की सभी घरेलू गैस एजेंसियों को 50 घरेलू गैस सिलेंडर और 10 व्यवसायिक सिलेंडर का रिजर्व स्टॉक रखने का निर्देश दिया गया है। छोटी गैस एजेंसियों को 25 घरेलू और 5 व्यवसायिक सिलेंडर आरक्षित रखने के लिए कहा गया है। इन सिलेंडरों का वितरण जिलाधिकारी की अनुमति से किया जाएगा, और गैस एजेंसियों से यह अपेक्षाएं की गई हैं कि वे इस रिजर्व स्टॉक के साथ पर्याप्त घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करें ताकि जनता को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।जिलाधिकारी और प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इन निर्देशों में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।