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खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में आठ दोषियों पर 3.6 लाख का जुर्माना

गाजीपुर। जनपद के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश को भेजे थे। जांच में खाद्य पदार्थों में मिलावट पाई गई, जिसे खाद्य विश्लेषक ने पुष्टि की। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी, गाजीपुर के न्यायालय में संबंधित मामलों की सुनवाई की गई। न्यायालय ने सम्यक विचार के बाद कुल 9 वादों में दोषियों पर 3,60,000 रुपये का अर्थदण्ड 8 अप्रैल 2025 को लगाया। अर्थदण्ड 15 दिनों के भीतर जमा न किए जाने पर आरसी के माध्यम से वसूली की जाएगी।

जुर्माने के आदेशित दोषी और उनके जुर्माने की राशि इस प्रकार हैं:

जितेन्द्र यादव, निवासी ग्राम इनवा, रु. 40,000/-

अजय यादव, निवासी ग्राम जीवपुर, रु. 40,000/-

वीरेन्द्र यादव, निवासी ग्राम जैतपुरा, रु. 40,000/-

रामबदन सिंह यादव, निवासी ग्राम शाहबाजकुली, रु. 40,000/-

अमरूद्दीन कुरैशी, निवासी सादात वार्ड नं. 10, रु. 40,000/-

गौतम मद्धेशिया, निवासी शादियाबाद मोड़, रु. 40,000/-

संजय प्रसाद गुप्ता, निवासी ग्राम देवल, रु. 40,000/-

संजय यादव, निवासी चोचकपुर मोड़, रु. 40,000/-

अशरफ कुरैशी, निवासी सादात वार्ड नं. 08, रु. 40,000/-

यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है।