गाजीपुर। कृषि विभाग द्वारा प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इच्छुक आवेदक दिनांक 10 जुलाई 2025 तक अपना आवेदन संबंधित कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य प्रशिक्षित कृषि युवाओं की सेवाओं का उपयोग कर किसानों को “वन स्टॉप शॉप” के माध्यम से समस्त कृषि-संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
राज्य सरकार द्वारा चयनित कृषि प्रशिक्षित उद्यमियों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी:
कृषि व्यवसाय हेतु लाइसेंस प्राप्त करने में सहायता तथा लाइसेंस शुल्क की प्रतिपूर्ति।
एग्रीजंक्शन की स्थापना हेतु बैंक ऋण पर 7.5% ब्याज अनुदान, जिसे वर्ष के अंत में ऋणी के खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा।
एक वर्ष तक परिसर किराए का 50% भुगतान, जो अधिकतम ₹1000 प्रति माह होगा।
13 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण, जिससे उद्यमी एग्रीजंक्शन संचालन में दक्ष बन सकें।
विकास के लिए अन्य योजनाओं से समन्वय और सहयोग भी उपलब्ध होगा।
योजना लक्ष्य: कुल 15 एग्रीजंक्शन की स्थापना।
प्रोजेक्ट लागत: न्यूनतम ₹6.00 लाख प्रति इकाई।
ऋण सीमा: अधिकतम ₹5.00 लाख।
पात्रता:
कृषि स्नातक, कृषि व्यवसाय प्रबंधन स्नातक अथवा ऐसे अभ्यर्थी जो उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध उत्पादन, पशुचिकित्सा, मुर्गी पालन आदि से संबंधित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्रीधारी हों। उपरोक्त डिग्रीधारियों की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुभव प्राप्त डिप्लोमा धारक या कृषि विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी अवसर मिलेगा।
आयु सीमा: अधिकतम 40 वर्ष। अनुसूचित जाति, जनजाति व महिलाओं को 5 वर्ष की छूट। वरीयता जन्मतिथि के आधार पर दी जाएगी। इस योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए उप कृषि निदेशक या जिला कृषि अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।