गाजीपुर| अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, गाजीपुर ने जानकारी दी है कि बिहार राज्य विधानसभा सामान्य निर्वाचन–2025 के मतदान दिवस 06 नवम्बर 2025 (गुरुवार) एवं 11 नवम्बर 2025 (मंगलवार) को बिहार राज्य के वे मतदाता, जो उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं, उन्हें मतदान के लिए सवैतनिक (Paid) अवकाश प्रदान किया जाएगा।
यह व्यवस्था लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ख के प्रावधानों के तहत की गई है। इस अधिनियम के अनुसार, जो भी व्यक्ति किसी निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठान, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या व्यवसाय में नियोजित है और बिहार राज्य का मतदाता है, उसे मतदान दिवस पर अवकाश का अधिकार प्राप्त है। शासन के निर्देशानुसार जनपद गाजीपुर में स्थित सभी दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कारखानों एवं अन्य संस्थानों के स्वामियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहां कार्यरत बिहार के मतदाता श्रमिकों को उक्त तिथियों पर सवैतनिक अवकाश (Paid Leave) दिया जाए। निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रतिष्ठान या नियोक्ता के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।