गाजीपुर|जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसम्बर 2025 को जनपद न्यायालय गाजीपुर, वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद सहित ग्राम न्यायालय जखनियां एवं ज़मानियां तथा अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में एक साथ किया जाएगा। इस संबंध में आज दसकक्षीय सभागार, जनपद न्यायालय गाजीपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 एवं नोडल अधिकारी, लोक अदालत शक्ति सिंह ने की।
बैठक में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर विजय कुमार-प्ट के साथ विभिन्न बैंकों, बीमा एवं इंश्योरेंस कंपनियों के अधिकारी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा निर्देशित विभिन्न प्रकार के प्रकरण—जैसे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, छोटे एवं लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा 138 एनआई एक्ट, स्टाम्प व पंजीयन वाद, मोटर वाहन अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी से संबंधित वाद तथा वैवाहिक विवादों को सुलह–समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से—इस लोक अदालत में निस्तारित किए जाएंगे।
अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के उद्देश्य से संबंधित विभागों को पूर्व तैयारी करने एवं जनता को व्यापक रूप से जागरूक करने पर जोर दिया गया। बैठक में निःशुल्क विधिक सहायता हेतु नालसा हेल्पलाइन 15100 तथा ऑनलाइन आवेदन हेतु https://nalsa.gov.in/lsams पोर्टल की जानकारी भी प्रदान की गई। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति आमजन को जागरूक करने हेतु बैंक ऋण, बीमा एवं इंश्योरेंस संबंधी प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण को लेकर सोशल मीडिया, लोकल रेडियो चैनल, मीडिया चैनल, यूट्यूब तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इस बैठक में मीडिया कर्मियों सहित बैंक एवं बीमा संस्थानों के अधिकारी उपस्थित रहे।