गाज़ीपुर। वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025–26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को पूर्वदशम (कक्षा 9–10) एवं दशमोत्तर (कक्षा 11–12) छात्रवृत्ति भुगतान के लिए जारी समय-सारिणी के मुताबिक विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन सत्यापन एवं अग्रसारण की अंतिम तिथि 13 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गिरिजा भांकर सरोज ने सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया है कि वे अपने लॉगिन पर प्रदर्शित सभी लंबित छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों को 13 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से सत्यापित एवं अग्रसारित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा तक कार्य न किए जाने की स्थिति में संबंधित शिक्षण संस्थान स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होंगे।