जमानिया, गाज़ीपुर। “ऑपरेशन कन्विक्शन” एवं “मिशन शक्ति फेज–5.0” के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति पर कार्य करते हुए गाज़ीपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। प्रभावी पुलिस कार्यवाही और मजबूत पैरवी के आधार पर मा० न्यायालय ने एक पॉक्सो आरोपी को आजीवन कारावास तथा ₹2,65,000 के अर्थदंड की कड़ी सजा सुनाई है मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप थाना जमानिया क्षेत्र में 22 जून 2021 को दर्ज मुकदमा संख्या 187/2021 (धारा 376, 342, 452, 506 भादवि एवं धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट) में आरोपी रामचन्द्र राम पुत्र चन्द्रिका राम निवासी रामपुर फुफुआँव, थाना जमानिया को दोषी ठहराया गया| मा० न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा इस प्रकार है—
धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट: आजीवन कारावास एवं ₹2,50,000 अर्थदंड
धारा 452 भादवि: 3 वर्ष का साधारण कारावास एवं ₹10,000 अर्थदंड
धारा 506 भादवि: 2 वर्ष का साधारण कारावास एवं ₹5,000 अर्थदंड
धारा 342 भादवि: 6 माह का साधारण कारावास| जनपद पुलिस ने इसे महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा तथा न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।