गाजीपुर। निर्माण श्रमिकों के हित में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकरण नवीनीकरण की अंतिम तिथि को 15 नवंबर 2025 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक कर दिया गया है। बोर्ड द्वारा पूर्व में यह निर्देश जारी किया गया था कि जिन पंजीकृत निर्माण श्रमिकों ने लगातार चार वर्ष या उससे अधिक समय से अपना पंजीकरण नवीनीकृत नहीं कराया है, उनके पंजीकरण को निष्क्रिय सूची में शामिल कर दिया जाएगा।
श्रमिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब बोर्ड ने सभी निर्माण श्रमिकों को अतिरिक्त समय प्रदान किया है, ताकि वे अपने पंजीकरण समय पर नवीनीकृत करा सकें। जनपद गाजीपुर के सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से अपील की गई है कि जिनका नवीनीकरण चार वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित है, वे 31 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से मजदूर पोर्टल के माध्यम से—स्वयं या नजदीकी जनसेवा केंद्र के द्वारा—अपना नवीनीकरण करा लें। निर्धारित तिथि के बाद नवीनीकरण न कराने वाले श्रमिकों के पंजीकरण को निष्क्रिय सूची में शामिल कर दिया जाएगा। बोर्ड द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ केवल सक्रिय पंजीकरण पर ही उपलब्ध है। जनपद के समस्त निर्माण श्रमिकों, संबंधित मजदूर संगठनों और जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है कि इस सूचना को व्यापक स्तर पर प्रसारित करें, ताकि हर श्रमिक इस महत्वपूर्ण विस्तार का लाभ उठा सके।