गाजीपुर| उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत वितरित ऋणों के सापेक्ष अधिदेय ऋणों की वसूली हेतु लागू एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की अवधि बढ़ा दी गई है। अनुसूचित जाति वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए तथा ऋण वसूली में अपेक्षित गति लाने के उद्देश्य से यह योजना अब 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) / जिला प्रबंधक, गाजीपुर ने जनपद में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड से ऋण प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थियों से अपील की है कि वे एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत अपने बकाया ऋणों का निस्तारण कर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें।
लाभार्थी किसी भी कार्य दिवस में अपने संबंधित विकास खंड कार्यालय में तैनात सहायक/ग्राम विकास अधिकारी (संक) से अथवा कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) / पदेन जिला प्रबंधक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, निकट लूर्ड्स कॉन्वेंट स्कूल, तुलसी सागर, गाजीपुर में संपर्क कर अपने देय ऋणों का समाधान कराते हुए योजना का लाभ उठा सकते हैं।
— सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, गाजीपुर