गाजीपुर| पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत जनपद गाजीपुर में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप एक गंभीर मामले में अभियुक्त को कड़ी सजा दिलाई गई है। दिनांक 22 जनवरी 2026 को थाना भांवरकोल, जनपद गाजीपुर में पंजीकृत मुकदमा संख्या 125/23 (धारा 354, 504, 506, 376 एबी भादवि, धारा 5M/6 पॉक्सो एक्ट तथा धारा 3(2)(v), 3(1)(द), 3(1)(घ) एससी/एसटी एक्ट) में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त जीवित उर्फ जीउत यादव, पुत्र कमलेश यादव उर्फ कमलदेव, निवासी भुसौला, थाना भांवरकोल को दोषसिद्ध किया गया।
माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को
धारा 5M/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 40,000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 354 भादवि के अंतर्गत 3 वर्ष का साधारण कारावास एवं 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।इस प्रकार कुल 50,000 रुपये अर्थदंड के साथ अभियुक्त को कठोर दंड से दंडित किया गया।पुलिस प्रशासन ने बताया कि यह सजा मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन द्वारा की गई निरंतर, प्रभावी एवं सशक्त पैरवी का परिणाम है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराधों में दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत ऐसी कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।