गाजीपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने विधान सभा क्षेत्र 375-सदर के विभिन्न मतदेय स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्राथमिक विद्यालय जमलापुर में भाग संख्या 282 से 287 तक स्थापित बूथों का जायजा लिया और बूथ लेवल अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की तथा मौके पर उपस्थित नागरिकों से संवाद कर निर्वाचक नामावली की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन 6 जनवरी 2026 को किया जा चुका है। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में शामिल नहीं है या किसी कारणवश छूट गया है तो वह 6 फरवरी 2026 तक फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है।
फॉर्म-6 ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन वोटर सेवा पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन प्राप्त होने के बाद बीएलओ द्वारा नियमानुसार सत्यापन किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 तथा नाम, फोटो या पते में संशोधन/स्थान परिवर्तन के लिए फॉर्म-8 भरा जाएगा और इसे संबंधित बूथ लेवल अधिकारी को जमा करना होगा। जिन मतदाताओं का मोबाइल नंबर पहले से मतदाता सूची से लिंक है, वे वोटर हेल्पलाइन ऐप पर अपना नंबर दर्ज कर परिवार के सभी सदस्यों के नाम एक साथ ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में देख सकते हैं। जिनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, वे भी पोर्टल पर जाकर अपना नाम खोज सकते हैं। सत्यापन के बाद भी नाम न मिलने पर फॉर्म-6 भरना अनिवार्य होगा।जिन मतदाताओं की फोटो खराब है या जो “नो मैपिंग” श्रेणी में हैं, वे अपने बूथ पर मौजूद बीएलओ से संपर्क कर सुधार करा सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप या निर्वाचन आयोग के पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। नई व्यवस्था के तहत नागरिक बीएलओ को कॉल रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, जिस पर बीएलओ स्वयं संपर्क करेंगे। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार, उपजिलाधिकारी सदर रवीश गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित