गाजीपुर। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने जनपद के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों (DDO) को वित्तीय वर्ष के समापन को देखते हुए समयबद्ध तरीके से बजट आहरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि फरवरी 2026 तक प्राप्त बजट के सापेक्ष सभी देयकों को डी.डी.ओ. पोर्टल के माध्यम से तैयार कर विलंबतम 20 मार्च 2026 तक कोषागार में प्रस्तुत कर आहरण सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि— सभी अधिकारी अपराह्न 03 बजे तक कोषागार में बिल प्रस्तुत करें| कोषागार द्वारा सायं 05 बजे तक ट्रांजेक्शन अप्रूवल की कार्रवाई पूरी की जाएगी| यदि बजट में किसी प्रकार की विसंगति हो, तो संबंधित अधिकारी कोषागार से बजट की प्रति प्राप्त कर उसका मिलान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, मार्च 2025 में प्राप्त बजट के सापेक्ष लंबित देयकों को भी विलंबतम 25 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी धनराशि का लैप्स (व्यपगत) होता है, तो इसके लिए संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।