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वाणिज्य अधिष्ठानों के मुख्य द्वार पर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सुरक्षा उपायों को प्रदर्शित करने का निर्देश

गाजीपुर। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने कोविड-19 कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु जनपद में अवस्थित समस्त दुकानों/वाणिज्य अधिष्ठानों/कारखानों के सेवायोजकों को आदेशित किया है कि वे अपने दुकानों/वाणिज्य अधिष्ठानों/कारखानों को कोविड-19 (कोरोना वायरस) की रोकथाम के लिए अस्थायी रूप से बन्द रखेंगे एवं नियोजित कर्मकारों को सवेतन अवकाश देना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त अधिष्ठनों के सूचनापट्ट और मुख्य द्वार पर कोविड-19 कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा विहित सुरक्षा उपायों को प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसके अनुपालन में शिथिलता क्षम्य नहीं है। अनुपालन नही किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित सेवायोजकों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।