गाजीपुर। कोविड-19 के दृष्टिगत जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने जनपद गाजीपुर में जन सामान्य को खाद्य सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओ की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी को रोकने हेतु गठित समिति की सस्तुति के दृष्टिगत जनहित मे आवश्यक सेवा वस्तुओ का वितरण सुनिश्चित किये जाने के क्रम में मूल्य निर्धारण किया गया है।
उन्होने बताया कि सामग्री की कालाबाजारी एवं निर्धारित मूल्य से अधिक बिक्री पर रोक लगाने हेतु उपजिलाधिकारियो के नेतृत्व में 07 टीमों का गठन किया गया है। जो अपने-अपने क्षेत्रो मे भ्रमण कर सामग्रियो की कालाबाजारी एवं
निर्धारित मूल्य से अधिक बिक्री पर रोक लगाते हुए कार्यवाही करेगे। इस क्रम में आवश्क वस्तुओ के थोक एवं फुटकर भाव निर्धारित किये गये है।
जिसमें चावल कॉमन 2900रू0-3000रू0 प्रति कुन्तल एंव 30रू0-32रू0 प्रतिकिग्रा, अरहर दाल 9500रू-10000रू0 एवं 105रू0-110रू, चना दाल 6200रू-6300रू0 एवं 67रू-70रू0, मसूर दाल 6500रू0 तथा 70रू-75रू0 प्रतिकिग्रा, मटर दाल 6200रू0-6300रू0 एवं 67रू-70रू0 प्रतिक्रिग्रा, राजमा 9000रू0-9500रू0 एवं 110रू0-115रू0 प्रतिक्रिग्रा, बेसन 6400रू0-6500रू0 एवं 70 से 75 रू प्रतिकिग्रा, बेसन पैकेट 7600 रू एवं 80 से 85 रू0 तक, गुड़ 3500 रू0-3800रू0 एंव 40 से 45 रू प्रतिकिग्रा, चीनी 3600रू0-3700रू एंव 40 रू0 प्रतिकिग्रा, नमक पैकेट 1800रू0 एवं 20 रू0 प्रतिकिग्रा, आटा 2700रू0-2900रू एवं 30-35 रू0 प्रतिकिग्रा, सरसो तेल 100 से 104 प्रतिलीटर तथा 105 से 110 प्रतिलीटर, रिफाईन तेल पैकेट 100रू0 प्रतिलीटर एवं 105-106 रू0 प्रतिलीटर, रिफाईन तेल बोतल 104 रू0 प्रतिलीटर तथा 110-112 रू0 प्रतिलीटर, आलू 2400 रू0 एवं 25-30 रू0 प्रतिकिलो, प्याज 2700-3000रू0 एवं 32रू-35रू0 प्रतिकिलो, टमाटर 3000रू एवं 40रू प्रतिकिलों, अदरख 8000रू तथा 100रू प्रतिकिलो, लहसुन 8000रू एवं 100रू प्रतिकिलो, परवल 5000रू0 एवं 60 रू प्रतिकिलो, लौकी 1000 रू एवं 20 रू प्रतिकिला, नेनुआ 3000रू एवं 40 रू0 प्रतिकलो, बैगन 1200रू एवं 20 रू प्रतिकिलो, पालक 1000रू एवं 20 रू0 प्रतिकिलो, हरा मिर्चा 4500रू एवं 80रू0 प्रतिकिलो, अंगूर 6000रू0 एवं 70 रू0 प्रतिकिलो, संतरा 3800रू एवं 50 रू से 55 रू0 प्रतिकिलो, सेब 10000रू0 एवं 100-120रू प्रतिकिलो, केला 40 रू0 प्रति दर्जन एवं 60 रू0 प्रतिदर्जन दर निर्धारित किया गया है।
जिलाधिकारी ने जनपद के थोक एवं फुटकर विक्रेताओ को सख्त निर्देशित किया है कि उपरोक्त निर्धारित थोक एवं फुटकर भाव से अधिक मूल्य लेते हुए पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध प्रथम रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी।