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महामारी को घोषित किया गया “आपदा”

ब्यूरो 03-04-2020

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गाजीपुर। जिला मजिस्ट्रेट ओम प्रकाश आर्य ने बताया कि भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सपठित उ.प्र. आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-2 उपधारा (जी) के अन्तर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को ‘‘आपदा‘‘ घोषित किया गया है।

बताया कि महामारी छुआछूत के संक्रमण से फैल रही है तथा रोकथाम हेतु आनाये जा रहे अन्तर्राष्ट्रीय मानको मे यह भी सम्मिलित है कि लॉक डाउन के दौरान विभिन्न राज्यों एवं जनपदों से आने वाले लागो को क्वारेन्टाइन किया जाये। इस सम्बन्ध में क्वारेन्टाइन करने हेतु आवासीय परिसर की की आवश्यकता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2 उपधारा (जी) के अन्तर्गतकोविड-19 के कारण फैल रही महामारी के कारण होटल श्माम, लंका, गाजीपुर एवं होटल बिन्दू, गौसाबाद, गाजीपुर केा अधिग्रहीत किया गया है। उन्होंने निर्देशित किया है कि उपरोक्त होटलो में आवश्यकतानुसार मानव संसाधन (जो कि समय-समय पर अवगत कराया जायेगा), प्रबन्धन, व्यवस्थापन तथा फर्नीचर, शौचालय, परिसर एवं अन्य सभी उपकरणों (जनरेटर सहित) व सामग्रियों सहित उक्त संक्रमण से बचाव एंव इसके प्रसार को रोकने की तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत अधिग्रहीत किया जाता है। उन्होंने प्रस्तर-12 के प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में आदेशित किया है कि सम्बतधित क्षेत्राधिकारी परिसर की सुरक्षा एंव अध्यासियों के कर्तव्य निर्वहन हेतु आवागमन की सुरक्षा सुनिश्चित करेगे। इस आदेश के अनुपालन में कोई अवरोध करना राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-51 के अंतर्गत दंडनीय होगा तथा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

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