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घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य

गाजीपुर।  जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने बताया कि कोविड-19 के सन्दर्भ में चिकित्सकीय विशेषज्ञो द्वारा कोविड-19 से रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को फेस कवर (मास्क) पहनना आवश्यक बताया गया है।

उन्होने बताया कि एपीडेमिक एक्ट 1897 एवं उत्तर प्रदेश एपीडेमिक डिजीज (कोविड-19) विनियमावली 2020 के संगत प्रावधानो के अन्तर्गत नियमावली के लागू रहने की अवधि में जनपद के प्रत्येक व्यक्ति को घर से सार्वजनिक स्थलो में निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा किसी साफ कपडे से स्वयं ही तीन परतो वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। इस फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट्टा, इत्यादि को भी मास्क के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। उन्होने बताया कि कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेसकवर/मुॅह, नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का पुनः प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किये न किया जाय। एन-95 मास्क का प्रयोग केवल चिकित्साकर्मियो द्वारा ही किया जाना संस्तुत है। उन्होने जनपदवासियों से अपील किया की बिना फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलो पर जाना एपीडेमिक एक्ट 1897 एवं उत्तर प्रदेश एपीडेमिक डिजीज (कोविड-19) विनियमावली 2020 का उलंघन माना जायेगा और तद्नुसार
विधिक कार्यवाही की जायेगी।