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शॉपिंग मॉल्स,धार्मिक स्थल व मंदिर में एक बार में पांच से ज्यादा लोग नहीं कर सकेगे प्रवेश

जमानियाँ। स्थानीय कोतवाली परिसर में रविवार की दोपहर पुलिस ने नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के सभ्रांत लोगो के साथ बैठक कर शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन की जानकारी दी।

क्षेत्राधिकारी सुरेश शर्मा ने उपस्थित लोगों को जानकारी देते हुये कहा कि सरकार के तरफ से गाइडलाइंस में अब शॉपिंग मॉल्स और अन्य सार्वजनिक व धार्मिक स्‍थलों व मंदिरों में एक बार में पांच से ज्यादा लोग प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तथा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि धार्मिक स्‍थलों को खोलने के बाबत प्रशासन और पुलिस से आदेश मिलने के बाद भी कुछ नियमों का पालन करना होगा। इन नियमों के तहत, किसी भी धार्मिक स्थल जैसे मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में एक स्‍थान पर 5 से अधिक श्रद्धालुओं एकत्रित न हो।इसके अलावा,प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणु-रहित करने के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए, साथ ही मास्क लगाना जरूरी होगा। धर्मस्थलों, कार्यालयों, मॉल, होटल के लिए जो दिशानिर्देश जारी किये गये हैं उनमें एक बात अनिवार्य है कि सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कोतवाल राजीव कुमार सिंह ने कहा कि यदि कोई संक्रमित होता है तो वह तुरंत स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइन पर संपर्क कर जानकारी दे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुले में ना थूकें। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल पर एक बार मे 5 से अधिक लोग नही जायेगे तथा लाईंन में होने पर 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। इस मौके पर एसएसआई मंशाराम गुप्ता, उपनिरीक्षक सन्तोष कुमार, रेलवे स्टेशन चौकी प्रभारी अनिल कुमार पाण्डेय, देवरिया चौकी प्रभारी राजीव कुमार त्रिपाठी, विनोद यादव, बेचन राम, जाहिद सिद्दकी, जयप्रकाश गुप्ता, अशोक कुमार आदि लोग उपस्थित रहे।