गाजीपुर। उपजिला मजिस्ट्रेट / आपदा प्रबन्धन सदर प्रभाष कुमार ने बताया कि उ0प्र0 आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-2 उपधारा (जी) के अन्तर्गत कोविंड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है।
उपरोक्त महामारी छुआछूत के संक्रमण से फैल रही है, इसके रोकथाम हेतु अपनाये जा रहे अन्तर्राष्ट्रीय मानकों में यह भी सम्मिलित है कि लाकडाउन के दौरान विभिन्न राज्यों एवं जनपदों से आने वाले लोगो को क्वारेन्टाइन किया जाये तथा कोविड-19 अस्पताल की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय। कोविड-19 के मरीजों की भर्ती एवं उपचार हेतु जनपद में स्थित प्राईवेट मेडिकल कालेज/हास्पिटल एवं शिक्षण संस्थान की आवश्यकता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध अधिनियम 2005 की धारा-2 उपधारा (जी) सपठित धारा 65 के अन्तर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी के कारण सिटी इण्टर कालेज, लालदरवाजा, गाजीपुर को अधिग्रहित किये जाने का निर्णय लिया जाता है। 14.03.2020 के प्रस्तर 12 मे प्रदत्त शक्ति के अनुप्रयोग एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन में मै प्रभाष कुमार उप जिला मजिस्ट्रेट सदर निर्देशित करता हूॅ कि निम्न विवरण के अनुसार सिटी इण्टर कालेज, लालदरवाजा एवं स्वामी सहजानन्द डिग्री कालेज पीरनगर को आवश्यतानुसार मानव संसाधन प्रबन्धन, व्यवस्थापन तथा फर्नीचर, शौचालय, परिसर एवं अन्य सभी उपकरणों (जनरेटर सहित) व सामग्रियों सहित उक्त संक्रमण के बचाव एवं इसके प्रसार को रोकने की तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत अधिग्रहित किया जाता है। प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में आदेशित करता हूॅ कि सम्बन्धित थाना प्रभारी उपर्युक्त परिसर की सुरक्षा एवं अध्यासियों के कर्तव्य निर्वहन हेतु आवागमन की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।