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अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी राशन कार्डो की होगी जॉच

गाजीपुर। जिला पूर्ति अधिकारी, कुमार निर्मलेन्दु ने बताया कि अन्त्योदय अन्य योजना के अन्तर्गत चिन्हांकित परिवारों को निर्गत राशन कार्डो पर 02 रूपये प्रति किग्रा0 की दर से 20 किग्रा0 गेहूॅ तथा 03 रूपया प्रति किग्रा0 की दर से 15 किग्रा0 चावल यानी कुल 35 किग्रा0 खाद्यान्न प्रतिमाह अनुमन्य है।

खाद्यायुक्त द्वारा प्रदेश में प्रचलित अन्त्योदय अन्य योजना के राशन कार्डो की परीक्षण करने पर यह पाया गया है कि भारी संख्या में एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट तथा चार यूनिट, के राशन कार्ड प्रचालित है। अन्त्योदय राशन कार्ड जितने यूनिट के हो उन पर 35 किग्रा0 खाद्यान्न अनुमन्य है जबकि पात्र गृहस्थी कार्डधारको को 35 किग्रा0 खाद्यान्न 07 यूनिट पर देय है। इसलिए इस बात की आशंका है कि कुछ लोग परिवार की मुखिया माता के नाम एक यूनिट का अन्त्योदय राशन कार्ड बनवाकर परिवार के अन्य सदस्यों का पात्र गृहस्थी राशन कार्ड बनवाने का प्रयास कराते है। उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान अपात्र व्यक्तियों द्वारा भी अन्त्योदय कार्ड का लाभ लिये जाने की शिकायते प्राप्त हुई है। सम्बन्धित पत्र के अनुसार कतिपय जनपदो में अन्त्योदय राशन कार्डधारकों की मृत्यु के उपरान्त उनके स्थान पर नवीन पात्र व्यक्ति को राशन कार्ड भी निर्गत नही किया जा सका हैं अन्त्योदय कार्ड के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से दुरूपयोग किया जाना सम्भावित है। अन्त्योदय कार्ड का लाभ अपात्र लोगों द्वारा लिया जा रहा हो, एक मात्र सदस्य के नाम अन्त्योदय कार्ड जारी हो और परिवार के शेष व्यक्तियों द्वारा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड का लाभ लिया जा रहा हो, अन्त्योदय कार्डधारक की मृत्यु के उपरान्त भी उसके नाम पर राशन वितरण किया जा रहा हो। अतःशतप्रतिशत अन्त्योदय राशन कार्डो की जॉच अपेक्षित है। अन्त्योदय लाभार्थियों के चयन हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये है। अपनी जमीन न हो, पक्का मकान न हो, भैंस / बैल /ट्रैक्टर / ट्रॅाली न हो, कोई निश्चित व्यवसाय न हो, मुर्गी पालन / गौ पालन आदि न हो, शासन द्वारा कोई वित्त सहायता का व्यवसाय न हो, और वित्त सहायता प्राप्त न हो, विद्युत कनेक्शन न हो, ऐसे परिवार जिसकी मुखिया विधवा हो या लगातार बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति, जिसकी जीविकोपार्जन का कोई निश्चित साधन अथवा सामाजिक सहारा न हो, विधवा या लगातार/अनवरत बीमारी से ग्रस्त या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति, जिसकी जिविकोपार्जन का कोई निश्चित साधन अथवा सामाजिक सहारा न हो, विधवा या लगातार/अनवरत बीमारी से ग्रस्त या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति अथवा एकल महिला, जिसका जीवन निर्वाह हेतु कोई निश्चित साधन एवं सामाजिक सहारा न हो एवं सभी आदिवासी, जनजातीय परिवार। उन्होने ने बताया है कि खाद्यायुक्त द्वारा जनपद में प्रचलित 01 से 04 यूनिट तक के राशन कार्डो की जॉच कराकर यह सुनिश्चित कराये जाने का निर्देश दिया गया है कि पात्र लाभार्थी को ही वास्तव में इस योजना का लाभ प्राप्त हो। इस आदेश के क्रम में जिलाधिकारी, गाजीपुर द्वारा जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारियों एवं अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता हैं कि अपने विकासखण्ड या नगरीय क्षेत्रान्तर्गत प्रचलित अन्त्योदय राशन कार्डो की जॉच सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिवों एवं नगरीय क्षेत्र के कार्मिकों के माध्यम से कराकर, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों मे सबसे गरीब व्यक्ति को सूची में क्रमांक -01 पर रखते हुए अवरोही क्रम में दुकानवार/ ग्राम पंचायतवार/ वार्डवार/ नगरवार/ विकास खण्डवार लाभार्थियों की सूची तैयार कर ली जाय। अन्त्योदय कार्डधारकों का लक्ष्य निर्धारित है, इसलिये उक्त सूची के अनुसार ग्रामसभा में प्रचलित अन्त्योदय राशन कार्डो की लक्षित संख्या तक अन्त्योदय कार्डधारकों का चयन किया जाये, उसके बाद पात्र गृहस्थी में चयन किया जाय। वर्तमान में प्रचलित अन्त्योदय राशन कार्डो में अंकित कार्डधारक यदि अन्त्योदय कार्ड हेतु पात्र हो तो उसके सम्मुख पात्र अंकित किया जाय। साथ ही यदि अन्त्योदय राशन कार्ड सूची मे अंकित कार्डधारकों के राशन कार्डो मे परिवार के समस्त यूनिटों का नाम न जुड़ा हो तो, उसके परिवार के समस्त सदस्यों का आधार कार्ड की छाया प्रति व परिवार रजिस्टर की नकल प्राप्त कर संलग्न आवेदन फार्म पर अंकित कर संलग्न किया जाये एवं प्रमाणित भी किया जाय। यदि सूची में अंकित कार्डधारक अन्त्योदय कार्ड हेतु अपात्र हो, परन्तु पात्र गृहस्थी कार्ड हेतु पात्र हो तो उसके सम्मुख अपात्र अंकित करते हुए पात्र गृहस्थी हेतु पात्र अंकित किया जाये एवं उसके परिवार के समस्त सदस्यों का आधार कार्ड प्राप्त करते हुए आवेदन फार्म भरकर प्रमाणित किया जाये। यदि सूची में अंकित कार्डधारक अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड हेतु अपात्र हो तो उसके सम्मुख अपात्र अंकित किया जाय। शासनादेश के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों के इन्कलूजन एवं एक्सक्लूजन क्राईटेरिया के अन्तर्गत वर्तमान मे प्रचलित पात्र गृहस्थी राशन कार्डो के पात्रता की भी जॉच करा लिया जाय। पात्र गृहस्थी कार्ड बनने से अवशेष लाभार्थियों का ऑनलाईन फार्म भरवाकर प्रमाणित करते हुए पदाभिहित अधिकारी की संस्तुति सहित सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को प्रेषित किया जाय। अपात्र पाये गये कार्डधारकों का विवरण, अपात्रता के कारण सहित, प्रेषित किया जाय। ग्राम पंचायतों/नगर पंचायत के सूचना पट्ट पर इस आशय की सूचना चस्पा की जाय कि जो कार्डधारक/व्यक्ति शासनादेश में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत अन्त्योदय/पात्र गहस्थी कार्ड हेतु अपात्र है, उनके द्वारा 15 दिन के अन्दर अपना राशनकार्ड सम्बन्धित खण्ड विकास कार्यालय/तहसील स्तरीय आपूर्ति कार्यालय में समर्पित कर दिया जाय। यदि जॉच मेें पाया जाता है कि अपात्र व्यक्तियों द्वारा अपना राशनकार्ड समर्पित नही किया गया है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए आहरित आवश्यक वस्तुओं के रिकवरी की कार्यवाही भी की जायेगी।