गाजीपुर। जिलाधिकारी/जिला अभिलेख अधिकारी, ओम प्रकाश आर्य ने उ0प्र0 शासन के राजस्व अनुभाग-14 के अधिसूचना 15 जून, 2020 के अनुपालन में राजस्व संहिता की धारा 43 के अनुसार भारत सरकार की स्वामित्तव योजना के अन्तर्गत आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया का कार्य संलग्न सूची के ग्रामो में समय सारणी के अनुसार सम्पादित करने हेतु आदेशित किया है।
उन्होंने समय सारणी में सर्वेक्षण गतिविधि हेतु जिलाधिकारी (जिला अभिलेख अधिकारी) द्वारा सर्वेक्षण कार्य की सूचना का प्रकाशन की अविध 26.06.2020, सर्वेक्षण समितियो का गठन की अवधि तिथि 26.06.2020, सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों की बैठकों हेतु नोटिस निर्गत करने की अवधि तिथि 29.06.2020, ग्राम सभाओं की बैठकों का आयोजन कर योजना के सम्बन्ध में ग्रामीणों को प्रशिक्षित की अविध 06.07.2020, ग्रामीण आबादी के अन्तर्गत आने वाली सम्पतित्यों का चूना डालकर चिन्हांकन की अवधि 06.07.2020 से 09.07.2020 तक, आधुनिक तकनीक (ड्रोन) से सर्वेक्षण तिथि की सूचना ग्राम वासियों देने की अविध 09.07.2020, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा आधुनिक तकनीक (ड्रोन) से ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण कराने की अवधि 10.07.2020, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वेक्षण के आधार पर आकड़ो की प्रोसेसिंग कर आबादी क्षेत्र का मानचित्र उपलब्ध कराने की अवधि 18.07.2020, सहायक अभिलेख अधिकारी के निर्देशन में सर्वेक्षण एवं भौतिक सत्यापन के आधार पर प्रारम्भिक आवासीय अधिकारी अभिलेख (घरौनी) तैयार कराने की अविध 19.07.2020 से 18.08.2020 तक, प्रारम्भिक आवासीय अधिकारी अभिलेख (घरौनी) पर आपत्तियों का आमंत्रण एवं उनका निस्तारण कराने की अविध 19.08.2020 से 18.09.2020 तक, सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा आपत्ति निस्तारण के पश्चात आवासीय अधिकारी अभिलेख(घरौनी) तैयार कराने की अवधि 19.09.2020 से 04.10.2020 तक निर्धारित किया गया है। उन्होने बताया कि चिन्हित ग्राम में तहसील सदर-गाजीपुर के कुल पॉच ग्रामो सलारपुर, क्यामपुर, चकबाकर, बाजेपाह एवं अम्माटारी में आबादी सर्वेेक्षण एंव अभिलेख संक्रिया का कार्य किया जाना है।