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कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से जनपद के छः गॉव हुए हॉट स्पाट घोषित

ब्यूरो 26-06-2020

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गाजीपुर। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने आदेशित किया है कि कोविड-19 कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से प्रभावित निम्नांकित ग्रामों/वार्डो में 24.06.2020 को एक एवं एक से अधिक कोरोना पाजिटिव केस प्राप्त होने के कारण इन ग्रामो/वार्डो के सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेन्मेन्ट एरिया/हॉटस्पाट के रूप में घोषित किया जाता है।

ग्राम महिचा थाना सैदपुर विकास खण्ड देवकली तहसील सैदपुर, ग्राम गोपालपुर थाना रेवतीपुर विकास खण्ड तहसील जमानियॉ, ग्राम नौली थाना रेवतीपुर विकास खण्ड रेवतीपुर, तहसील सेवराई, ग्राम माहेपुर थाना करण्डा, विकास खण्ड करण्डा सदर, ग्राम औड़ीहार थाना सैदपुर विकास खण्ड सैदपुर एवं ग्राम खरडीहा थाना भॉवरकोल तहसील मुहम्मदाबाद, गाजीपुर में निर्देशो के अनुसार ग्रामो/वार्डो मे भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी गयी एडवाइजरी एवं अद्यतन दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उक्त क्षेत्र में अवस्थित दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य गतिविधियों जिनमें सम्बन्धित आम नागरिक का आना-जाना हो, को पूर्ण रूपेण प्रतिबन्धित किया जाता है। इस क्षेत्र में कोई भी दुकान या उपरोक्त प्रकार की गतिविधियों से सम्बन्धित प्रतिष्ठान आदि बिना अद्योहस्ताक्षरी की अनुमति के न खोली जाय तथा लॉकडाउन का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उन्होने जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने वाली आवश्यक वस्तुओं, दवाओं तथा साफ-सफाई एवं सुरक्षा आदि में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का आवागमन पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, स्वच्छता कर्मी एवं सुरक्षा में लगे व्यक्ति/कर्मी भी सक्षम स्तर द्वारा निर्गत आदेश के माध्यम से ही प्रवेश आवागमन करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी, उपजिलाधिकारी, सदर, जमानियॉ, सेवराई, सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद गाजीपुर, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि कन्टेन्मेन्ट जोन मे धारा-144 का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करायेगे तथा सम्बन्धित क्षेत्र में सेनेटाइजेशन एवं साफ सफाई प्रतिदिन कराया जाना है, चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के साथ ही होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती की जाय तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत जारी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन किया जाय।

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