गाजीपुर। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने आदेशित किया है कि कोविड-19 कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से प्रभावित/संक्रमित निम्न ग्रामों में एक या एक से अधिक करोना पाजिटिव केस पाये जाने के कारण गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित एडवाइजरी एवं गाइडलाइन के दृष्टिगत इन ग्रामों को हाट स्पाट/कन्टेनमेन्ट जोन के रूप में घोषित किया गया था जो ग्राम रामगढ, थाना कासिमाबाद, ग्राम दीलावलपुर गौसपुर,थाना व तहसील मुहम्मदाबाद, ग्राम टौंगा, थाना रेवतीपुर तहसील सेवराई, ग्राम चिलविलिया, थाना बहरियाबाद, तहसील जखनियॉ,ग्राम शरीफपुर थाना व तहसील सैदपुर, ग्राम मौधा, थाना खानपुर तहसील सैदपुर,
बजरंग नगर कालोनी, रेलवे स्टेशन जमानियॉ, ग्राम रक्सहॉ, थाना दिलदारनगर तहसील सेवराई, ग्राम बृन्दावन, थाना बहरियाबाद, तहसील जखनियॉ, ग्राम पाली, थाना व तहसील कासिमाबाद एवं ग्राम लखमीपुर थाना नोनहरा, तहसील मुहम्मदाबाद गाजीपुर को जारी दिशा-निर्देश के अनुसार उक्त ग्रामों में स्वैब की तिथि से 14 दिन के भीतर किसी अन्य केस के पुष्ट न होने के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या 24 जून, 2020 से सहमत होते हुए उक्त क्षेत्रों को जनहित मे हॉटस्पाट/कन्टेनमेन्ट जोन से मुक्त किया जाता है।
उक्त क्षेत्रों में साफ-सफाई एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कराया जायेगा। कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव केश के व्यक्ति से सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा एक सप्ताह होम कोरोन्टाइन रहने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा।