गाजीपुर। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने कोविड-19 कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से प्रभावित निम्नकिंत ग्रामो/वार्डो में एक से अधिक कोरोना पाजिटिव केस प्राप्त होने के कारण उक्त ग्रामों/वार्डो के सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेन्मेन्ट एरिया/हॉटस्पाट के रूप में घोषित किया जाता है।
जिसमें ग्राम ताड़ीघाट थाना सुहवल, तहसील जमानियॉ, ग्राम सबुआ थाना करण्डा, तहसील सदर, वार्ड नं0-8 आजाद नगर व रघुवंश सिंह चौराहा, नगर पंचायत सादात, थाना सादात तहसील जखनियॉ,ग्राम रेहटी मालीपुर थाना दुल्लहपुर, ग्राम उचौरी थाना शादियाबाद, तहसील जखनियॉ, ग्राम बृन्दावन, थाना बहरियाबाद, तहसील जखनियॉ, ग्राम जगदीशुपर सोनवानी, थाना करीमुद्दीनपुर, तहसील मुहम्मदाबाद, ग्राम बिरनो थाना बिरनो, तहसील सदर, मु0 सैय्यदवाड़ा थाना कोतवाली, तहसील सदर, ग्राम सरैला थाना दिलदारनगर, तहसील सेवराई एवं ग्राम मफीया फौलादापुर गहनी, थाना बहरियाबाद, जखनियॉ, गाजीपुर में आने जाने से रोक लगायी गयी है। उक्त ग्राम में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी गयी एडवाइजरी एवं अघतन दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उक्त क्षेत्र में अवस्थित दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य प्रतिविधियों जिनमें सम्बन्धित आम नागरिक का आना-जाना हो, को पूर्णरूपेण प्रतिबन्धित किया जाता है। इस क्षेत्र में कोई भी दुकान या उपरोक्त प्रकार की गतिविधियों से सम्बन्धित प्रतिष्ठान आदि बिना अद्योहस्ताक्षरी की अनुमति के न खोली जाय तथा लॉक डाउन का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने वाली आवश्यक वस्तुओं, दवाओं तथा साफ-सफाई एवं सुरक्षा आदि में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का आवगमन पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। स्वच्छता कर्मी एवं सुरक्षा में लगे व्यक्ति/कर्मी भी सक्षम स्तर द्वारा निर्गत आदेश के माध्यम से ही प्रवेश/आवागमन करेगे।